मध्यप्रदेश में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत बिजनौर के दो युवकों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

By भाषा | Updated: February 9, 2021 19:02 IST2021-02-09T19:02:06+5:302021-02-09T19:02:06+5:30

A case has been registered against two youths of Bijnor in Madhya Pradesh under new anti-conversion law, one arrested | मध्यप्रदेश में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत बिजनौर के दो युवकों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

मध्यप्रदेश में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत बिजनौर के दो युवकों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

मंदसौर (मप्र) नौ फरवरी कथित ‘लव जिहाद’ के तहत धर्मांतरण रोकने के लिये मध्यप्रदेश में हाल ही में लागू किये गये नए कानून के तहत मंदसौर जिले सुवासरा पुलिस थाने में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सुवासरा पुलिस थाने के उप निरीक्षक रितेश डामोर ने मंगलवार को बताया कि शिकायत के मुताबिक आरोपितों ने अपने फर्जी नामों का उपयोग कर कथित तौर पर शादी के बहाने मंदसौर जिले की दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिये कहा।

पुलिस ने बताया कि एक आरोपी साहिल (19) को पिछले हफ्ते पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

डामोर ने बताया कि जानकारी के मुताबिक 16 साल की एक लड़की के मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने के बाद उसकी दोस्ती आरोपी इरफान से हो गई, इरफान ने लड़की को अपनी पहचान आकाश नाम के एक हिन्दू युवक के तौर पर बताई, इसके बाद युवक ने लड़की के पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय सहेली के साथ घर से भाग जाने के लिए राजी कर लिया।

अधिकारी ने कहा कि दोनों लड़कियां एक फरवरी को अपने घर से रवाना हो गईं जिसके बाद उनके माता-पिता ने सुवासरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

लड़कियों की तलाश करते हुए सुवासरा थाने की पुलिस का एक दल दिल्ली पहुंचा और लड़कियों के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग हाथ लगे।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद पुलिस दल ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर गांव के लड़कियों के होने का पता लगाया।

डामोर ने कहा कि पूछताछ के दौरान 16 वर्षीय लड़की ने बताया कि करीब एक माह पहले फोन पर उसकी एक युवक से दोस्ती हुई जिससे स्वयं का नाम आकाश बताया था, बाद में उसने लड़की और उसकी सहेली को शादी के लिये बिजनौर बुलाया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और युवक और उसके दोस्त ने दोनों लड़कियों को बंधक बनाकर कमरे में रखा।

अधिकारी ने कहा कि लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें शादी के लिए अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया था। लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि आकाश का असली नाम इरफान है जबकि विकास नाम बता रहे दूसरे युवक का असली नाम साहिल है।

अधिकारी ने कहा कि पिछले हफ्ते बिजनौर में पुलिस छापे के दौरान इरफान भाग गया जबकि उसका दोस्त और सह आरोपी साहिल (19) को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, अपहरण और नए धर्मांतरण विरोधी कानून की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ही धार्मिक स्वतंत्रता-2020 अध्यादेश जारी किया है जो गलत बयानी, लालच , बल, धमकी के उपयोग, अनुचित प्रभाव, दबाव या शादी या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को दंडित करता है ।

इस कानून के तहत कुछ मामलों में 10 साल कारावास का प्रावधान है।

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