राजस्थान के कोटा में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

By भाषा | Updated: September 14, 2021 22:57 IST2021-09-14T22:57:20+5:302021-09-14T22:57:20+5:30

20 years imprisonment for raping minor in Rajasthan's Kota | राजस्थान के कोटा में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

राजस्थान के कोटा में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

कोटा (राजस्थान), 14 सितंबर जिले की पॉक्सो अदालत ने 2019 में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनायी।

लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि पॉक्सो अदालत के जज मोहम्मद आरिफ ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिला निवासी कालू मेघवाल (22) को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार दिया और उसपर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चौधरी ने कहा कि दोषी रामगंज मंडी कस्बे के औद्योगिक इलाके में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था, मार्च 2019 में उसने भील समुदाय की 15 साल की लड़की का अपहरण किया और कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने सात मार्च, 2019 को रामगंज मंडी थाने में मेघवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने 11 दिनों बाद लड़की को 18 मार्च, 2019 को मुक्त कराया।

चौधरी ने कहा कि लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने मेघवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर 27 मई, 2019 को उसे गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि मेघवाल के खिलाफ जून 2019 में पॉक्सो अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया और सुनवाई के दौरान कम से कम 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

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Web Title: 20 years imprisonment for raping minor in Rajasthan's Kota

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