नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: July 16, 2021 21:38 IST2021-07-16T21:38:06+5:302021-07-16T21:38:06+5:30

20 years imprisonment for kidnapping and raping minor | नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

जींद (हरियाणा), 16 जुलाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा एससी/ एसटी अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी को 20 वर्ष कैद तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 17 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 जुलाई की सुबह उसकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब है। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव का ही रोहताश उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। सदर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर रोहताश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपित रोहताश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने युवती के ब्यानों के आधार पर रोहताश के खिलाफ पॉस्को अधिनियम और एससी/ एसटी अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने रोहताश को 20 वर्ष कैद तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Web Title: 20 years imprisonment for kidnapping and raping minor

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