1984 सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की होगी फिर से जाँच, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: January 10, 2018 03:31 PM2018-01-10T15:31:50+5:302018-01-10T15:36:50+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने 186 केसों की जांच के लिए गठित कमिटी में 3 सदस्य होंगे जिनकी अध्यक्षता होई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े 186 मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी के गठन का निर्देश दिया है। इससे पहले एसआईटी ने इन केसों को बंद कर दिया था।इससे पहले एसआईटी की टीम ने अपनी जांच के बाद बंद कर दिया था।
दंगों के इन 186 केसों को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 186 केसों की जांच के लिए गठित कमिटी में 3 सदस्य होंगे जिनकी अध्यक्षता होई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा अभी नहीं की है।
बता दें कि कानपुर में 1984 के सिख दंगे के पीड़ितों की न्याय की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसकी सुनवाई में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को मानते हुए उसे सिख हिंसा के मुख्य मामले के साथ लगाने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था।