महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग भतीजी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

By भाषा | Updated: January 21, 2021 15:32 IST2021-01-21T15:32:53+5:302021-01-21T15:32:53+5:30

10 years rigorous imprisonment for raping a minor niece in Thane, Maharashtra | महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग भतीजी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग भतीजी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

ठाणे, 21 जनवरी महाराष्ट्र के ठाणे में एक जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी 62 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जिला न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो अधिनियम) एस पी गोंधलेकर ने बुधवार को आईपीसी की संबंधित धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी पाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी, जो एक ऑटोरिक्शा चालक है और पीड़िता के घर आता था। तब पीड़िता राबोडी में नौवीं कक्षा की छात्रा थी।

उन्होंने बताया कि एक बार जब पीड़िता ट्यूशन क्लास के लिए निकली थी, तो आरोपी उसे रास्ते में मिला और उसे मुंब्रा के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

बयान में कहा गया कि आरोपी ने अप्रैल और मई 2014 में कम से कम चार बार उसके साथ बलात्कार किया और उसे किसी से कुछ न कहने के लिए धमकाया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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Web Title: 10 years rigorous imprisonment for raping a minor niece in Thane, Maharashtra

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