अब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी खरीद सकेंगे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, IRDAI ने नियमों में बदलाव किया

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 21, 2024 01:02 PM2024-04-21T13:02:21+5:302024-04-21T13:04:21+5:30

अब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं। इससे पहले बीमा कंपनियों को 65 साल की उम्र तक के व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य कवरेज देने की ही अनुमति थी।

people above 65 years CAN buy health insurance policy IRDAI changed rules | अब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी खरीद सकेंगे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, IRDAI ने नियमों में बदलाव किया

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsभारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए अधिकतम उम्र की शर्त हटा दी गई हैअब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं

नई दिल्ली: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं। इससे पहले बीमा कंपनियों को 65 साल की उम्र तक के व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य कवरेज देने की ही अनुमति थी। नियमों में बदलाव करते हुए हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए अधिकतम उम्र की शर्त हटा दी गई है।

अप्रैल 2024 में, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा नियमों में अपडेट पेश किया। इसमें पॉलिसीधारकों के लिए प्रतीक्षा अवधि कम करने और दावा निपटान शर्तों में सुधार पर जोर दिया गया है। ये संशोधन सभी नई नीतियों पर लागू किए जाएंगे और नवीनीकरण पर मौजूदा नीतियों पर भी मान्य होंगे। 

पुराने नियमों के हिसाब से मोरेटोरियम अवधि 8 साल थी। यह अवधि 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। मोरेटोरियम अवधि उस अवधि को संदर्भित करती है जिसके बाद कोई बीमाकर्ता धोखाधड़ी के अलावा अन्य कारणों से आपके दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अब 5 वर्षों के निरंतर कवरेज (पॉलिसी के बीच पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन सहित) के बाद, बीमाकर्ता गैर-प्रकटीकरण या गलत बयानी के आधार पर आपके दावे का विरोध नहीं कर सकता है।

अगर कोई पॉलिसीधारक लगातार पांच वर्षों तक स्वास्थ्य पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करता है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसीधारक के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उसने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाई है। आमतौर पर, बीमा कंपनियां मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा जैसी पहले से मौजूद स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं देने के आधार पर दावों को खारिज कर देती हैं, भले ही पॉलिसीधारक के अस्पताल में भर्ती होने का कारण कोई अन्य कारण हो। बीमा कंपनियां न सिर्फ क्लेम खारिज कर देती हैं बल्कि खुलासा न करने का हवाला देकर पॉलिसी भी रद्द कर देती हैं। लेकिन नए नियमों के हिसाब से अगर आपने 5 साल तक प्रीमियम का भुगतान किया है तो बीमा कंपनी को आपको सेवा देनी ही होगी।

नए नियमों के मुताबिक पहले से मौजूद स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर अधिकतम 3 वर्ष कर दिया गया है। पहले यह 4 साल थी। यह केवल नए पॉलिसीधारकों पर लागू होता है, लेकिन मौजूदा पॉलिसीधारकों को भी इसका लाभ होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो 3 वर्ष को बाद आपकी ये समस्या भी कवर की जाएगी। आपका बीमाकर्ता चार प्रीमियम की पिछली आवश्यकता के विपरीत, कम से कम तीन प्रीमियम का भुगतान करने के बाद स्थिति से संबंधित अस्पताल में भर्ती दावों को कवर करेगा।

Web Title: people above 65 years CAN buy health insurance policy IRDAI changed rules

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