NEET, JEE की परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे टालने की याचिका खारिज की
By विनीत कुमार | Published: August 17, 2020 12:24 PM2020-08-17T12:24:57+5:302020-08-17T12:32:02+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सितंबर में होने वाले NEET, JEE की परीक्षा को टालने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को टाल दिया जिसमें मौजूदा हालात को देखते हुए NEET, JEE की परीक्षा को टालने का अनुरोध किया था। इससे साफ हो गया है कि ये सभी एग्जाम पहले से तय शेड्यूल के अनुसार होंगे। ये परीक्षा अगले महीने सितंबर में होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि COVID-19 एक साल और जारी रह सकता है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, ‘जीवन चलते रहना है। जीवन को आगे बढ़ना है। छात्रों का कीमती साल बर्बाद नही किया जा सकता।’
राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) के अनुसार जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 की परीक्षा 1-6 सितंबर तक और नीट-यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी।
Supreme Court today dismissed a petition seeking the postponement of the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) and Joint Entrance Examination (JEE), scheduled to be held in September 2020. pic.twitter.com/BPyjn8RlGC
— ANI (@ANI) August 17, 2020
परीक्षा को रोकने की यह याचिका 11 राज्यों के 11 छात्रों ने दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुये राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में साथ ही कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच इन परीक्षाओं के लिये कुछ समय और इंतजार करना उचित होगा। याचिका में कहा गया है कि छात्रों और उनके माता-पिता की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिये कोविड-19 का संकट खत्म होने के बाद ये परीक्षायें आयोजित की जानी चाहिए।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? कोर्ट ने कहा कि यह अब सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ने का समय है। वहीं, NTA की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने भी कोर्ट से अनुरोध किया कि सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दी जानी चाहिए।