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NEET 2018: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आयु सीमा पर उठाया ये कदम

By रामदीप मिश्रा | Updated: February 28, 2018 13:23 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा पर रोक केरल के दो एमबीबीएस आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाई है और उसने इन छात्रों को आवेदन करने की इजाजत दे दी है। 

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नई दिल्ली, 28 फरवरीः नीट परीक्षा के लिए सीबीएसई द्वारा उम्र की सीमा तय करने को लेकर जारी की गई अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट (एचसी) ने बुधवार को रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों को राहत मिली है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमबीबीएस में आरक्षित श्रेणी और दिव्यांग श्रेणी में क्रमश: 25 साल और 30 साल की ऊपरी आयु की सीमा तय की थी।

फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह रोक केरल के दो एमबीबीएस आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाई है और उसने इन छात्रों को आवेदन करने की इजाजत दे दी है। 

दोनों छात्रों ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। एससी के निर्देश कहते हैं कि नीट में बैठने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। नीट का आयोजन एमबीबीएस में दाखिले के लिए होता है।

पिछले साल सरकार ने निर्धारित की गई आयु सीमा को लागू कर दिया था, जिसके बाद मोडिकल छात्रों ने जमकर विरोध किया था। कई याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में बैठने के लिए 25 से अधिक उम्र के छात्रों को अनुमति दी थी।

आपको बता दें कि नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 मार्च है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल में हाइकोर्ट इस मामले में आखिरी फैसला सुना सकता है। 

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