दिल्ली में मनमानी फीस वसूलने वाले 12 निजी स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ अभिभावकों को लौटाना पड़ेगा पैसा
By रामदीप मिश्रा | Published: November 7, 2019 01:40 PM2019-11-07T13:40:57+5:302019-11-07T13:46:32+5:30
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 12 निजी स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटानी होगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं।
दिल्ली में मनमानी फीस वसूलने वाले 12 निजी स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय ने डंडा चलाया है। इससे छात्रों के अभिभावकों को राहत मिलने वाली है। दरअसल, निदेशालय ने निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस को अभिभावकों को वापस लौटाने के लिए कहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूलों को आदेश जारी करें।
निदेशालय ने जिन 12 स्कूलों का जिक्र किया है उनमें सेंट पॉल स्कूल (सफदरजंग), भाई परमानंद विद्या मंदिर (सूर्या निकेतन), जैन भारती मॉडल स्कूल (रोहिणी), सचदेवा पब्लिक स्कूल (सेक्टर-13 रोहिणी), सेंट ग्रीगोरियस स्कूल (सेक्टर-11 द्वारका), हंसराज मॉडल स्कूल (पंजाबी बाग), एयर फोर्स बाल भारती स्कूल (लोदी रोड), वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (द्वारका), सेंट मैरी स्कूल (सफदरजंग एन्कलेव), सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल (पीतमपुरा), बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (द्वारका), कोलंबिया फाउंडेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (विकास पुरी) शामिल हैं।
खबरों के अनुसार, इन 12 निजी स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटानी होगी। शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पूर्व की अनिल देव सिंह कमेटी (दिल्ली हाईकोर्ट कमेटी) जून 2016 से जून 2019 तक दस अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है, जिसमें स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ फीस वापस करने की सिफारिश की थी।
इसके बाद कमेटी ने अब जुलाई-अगस्त 2019 की मासिक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसा वापस करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कमेटी की सिफारशों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अनुपालना रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा गया है।