कोविड-19 के बीच CBSE का आदेश, राज्य स्कूल फीस भुगतान और शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता से करें विचार

By भाषा | Published: April 17, 2020 09:41 PM2020-04-17T21:41:19+5:302020-04-17T21:41:19+5:30

केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके।

CBSE order among covid-19, consider sensitively on the issue of state school fee payment and teachers' salaries | कोविड-19 के बीच CBSE का आदेश, राज्य स्कूल फीस भुगतान और शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता से करें विचार

कोविड-19 के बीच CBSE का आदेश, राज्य स्कूल फीस भुगतान और शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता से करें विचार

नयी दिल्ली: कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल फीस भुगतान तथा शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर ‘संवेदनशीलता एवं समग्रता’ के साथ सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखकर विचार करने की सलाह दी।

केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके । सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्तमान स्थिति एवं स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षकारों को पेश आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए , यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारें स्कूल फीस के एकमुश्त भुगतान और शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता और समग्रता के साथ सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करें।’’

उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्कूल फीस के भुगतान की समयावधि और शिक्षकों एवं अन्य संबद्ध कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में उपयुक्त निर्देश जारी कर सकते हैं जो महामारी की अवधि के दौरान लागू होंगे। 

Web Title: CBSE order among covid-19, consider sensitively on the issue of state school fee payment and teachers' salaries

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