मुख्य न्यायाधीश बनकर डीजीपी को फोन करने वाले जालसाज को भेजा गया जेल, आईपीएस आदित्य कुमार भी फंसे
By एस पी सिन्हा | Published: October 17, 2022 07:56 PM2022-10-17T19:56:32+5:302022-10-17T19:56:32+5:30
आरोपी अभिषेक अग्रवाल समेत चार लोगों को जेल भेज दिया गया है। एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
पटना: बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनकर फोन करने वाले आरोपी अभिषेक अग्रवाल समेत चार लोगों को जेल भेज दिया गया है। एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिस मोबाइल नंबर से कॉल किया जा रहा था वो नंबर 9709303397 है जो वोडाफोन कंपनी का नंबर है। जिसके आधार पर चारों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि यह साइबर अपराध का मामला है, दूसरे व्यक्ति का डीपी बनाकर कॉल करना एक गंभीर अपराध है। इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं आईपीएस आदित्य कुमार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार का खास अभिषेक अग्रवाल बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से पूरे रौब में बात करता था। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल का छद्म रूप धारण कर फ्रॉड अभिषेक मोबाइल से नॉर्मल एवं व्हाट्सएप कॉल कर डीजीपी पर दबाव बनाया था।
फोन पर बातचीत में डीजीपी उसे सर... सर... कह कर संबोधित करते थे। डीजीपी को विश्वास हो गया था वो बिहार के मुख्य न्यायाधीश से बात कर रहे हैं। पूछताछ में आईपीएस अधिकारी के खास ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से उनका काम हो गया।
मामले के खुलासे के बाद ईओयू ने आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को नंबर-1 अभियुक्त बनाया है। पूर्व एसएसपी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ धारा-353 387 419 420 467 468 और 120 बी आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
शक होने पर आर्थिक अपराध इकाई को डीजीपी ने उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया। जिसके बाद बाद ईओयू ने पूरे मामले से पर्दा उठाया। गिरफ्तार शातिर का नाम अभिषेक अग्रवाल है। अभिषेक की गिरफ्तारी के साथ-साथ तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया।