उन्नाव गैंगरेप मामला: पीड़िता की वाहन का एक्सीडेंट, मां और चाची की मौत, पीड़िता की हालत खराब
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 28, 2019 23:32 IST2019-07-28T19:33:09+5:302019-07-28T23:32:36+5:30
मालूम हो कि उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने भाजपा विधायक सेंगर के आवास पर जून 2017 में अपने साथ बलात्कार होने का आरोप लगाया था। इस मामले में सेंगर को भी आरोपी बनाया गया था। इसके पूर्व, आरोप लगाने वाली लड़की के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

उन्नाव गैंगरेप मामला: पीड़िता की वाहन का एक्सीडेंट, मां और चाची की मौत, पीड़िता की हालत खराब
उन्नाव जिले के चर्चित गैंगरेप की पीड़िता की वाहन को आज (28 जुलाई) को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की पीड़िता मां और चाची की मौत हो गई। इसके साथ ही पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। मालूम हो उन्नाव गैंगरेप मामले में बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी आरोपी रह चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हादसा रायबरेली में हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों की हालत गंभीर बताया जा रहा है।
Unnao rape case: Victim and 2 others injured after the vehicle they were travelling in, collided with a truck in Raebareli. More details waited. pic.twitter.com/n26TGoxpcK
— ANI UP (@ANINewsUP) July 28, 2019
जानिए क्या है उन्नाव गैंगरेप मामला
मालूम हो कि उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने भाजपा विधायक सेंगर के आवास पर जून 2017 में अपने साथ बलात्कार होने का आरोप लगाया था। इस मामले में सेंगर को भी आरोपी बनाया गया था। इसके पूर्व, आरोप लगाने वाली लड़की के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
लड़की के पिता की मृत्यु से पहले का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे विधायक के भाई और अन्य द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निर्दयतापूर्वक पीटा गया और उस पर राइफल के बट से हमला किया गया। मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और उसने पिछले वर्ष अप्रैल में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उसके बाद 13 अप्रैल को विधायक सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सीबीआई ने पिछले साल ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें सेंगर और उनके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाये गए हैं। इसके साथ ही उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाये गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है।