उन्नाव गैंगरेप: हाई कोर्ट ने योगी सरकार से 2 मई तक माँगी प्रोग्रेस रिपोर्ट, कहा- MLA को करें गिरफ्तार, हिरासत काफी नहीं
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 13, 2018 03:25 PM2018-04-13T15:25:56+5:302018-04-13T15:26:44+5:30
उन्नाव गैंगरेप: बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एवं अन्य पर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार का आरोप है। घटना पिछले साल जून की है। उस समय लड़की की उम्र 17 साल थी।
इलाहाबाद, 13 अप्रैलः उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार (13 अप्रैल) को योगी आदित्यनाथ सरकार से दो मई मामले की प्रगति रिपोर्ट माँगी। हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतःसंज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी बीजेपी विधायक को हिरासत में लिया जाना काफी नहीं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यूपी पुलिस ने गुरुवार (12 अप्रैल) को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार (11 अप्रैल) को मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने शुक्रवार को कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने के बाद पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ की। सीबीआई टीम उन्नाव के माखी गाँव पुलिस थाने पहुँची है। उन्नाव की रहने वाली लड़की का आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर एवं अन्य ने जून 2017 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था।
लड़की ने विधायक के खिलाफ एफआईआर न दर्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। हालाँकि उसे बचा लिया गया। पीड़िता के पिता की कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी और उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया। पीड़िता के पिता की पुलिस हवालात में मौत हो गयी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि विधायक के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पिता की पिटाई की थी। विधायक के भाई को मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
#UnnaoCase : Allahabad High Court has asked for a progress report by May 2 and that the court will monitor the probe. Court also said the MLA should be arrested and not just detained
— ANI UP (@ANINewsUP) April 13, 2018
पढ़िए उन्नाव गैंगरेप केस में जून 2017 से अब तक कब-कब क्या-क्या हुआ-
11 जून 2017: एक दिन शुभम नाम के लड़के साथ लड़की अचानक गायब हो गई और ने शुभम पर आरोप लगाया, अवधेश पर केस किया
21 जून 2017: जिसके बाद जांच के बाद पीड़िता पुलिस को मिली
22 जून 2017: मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान में कहा कि उसके साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया है। जो बीजेपी विधायक के समर्थक गैं। जिसके बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए।
22 जुलाई 2017: पीएम को पीड़िता ने चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया
30 अक्टूबर 2017: पीड़िता व उसके परिवार पर विधायक समर्थकों ने मानहानि का केस किया, पीड़िता के घरवालों पर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप
22 फरवरी 2018: उन्नाव जिला अदालत में पीड़िता ने अर्जी दी, जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया, उसमें शुभम की मां पर नौकरी के बहाने विधायक के घर ले जाने का आरोप लगाया गया।
3 अप्रैल 2018: कोर्ट से आते समय पीड़िता के परिवार पर हमला, विधायक के भाई ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों की जगह पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट में केस किया।
4 अप्रैल 2018: विधायक समर्थकों पर डीएम से शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने विधायक के भाई पर कोई केस नहीं किया।
4 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया।
9 अप्रैल 2018: चार दिन बाद सुबह पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जिसके बाद विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार आरोपी गिरफ्तार किये गये।
10 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवाले निलंबित किए गए, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
11 अप्रैल 2018: उन्नाव गैंगरेप की जाँच के लिए गठित एसआईटी ने रिपोर्ट दी। एसआईटी ने पीड़िता के परिवार पर दबाव और उसके पिता की हवालात में मौत में लापरवाही की बात की।
12 अप्रैल 2018- बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। विधायक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ ही पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।