Thane Police: सोशल मीडिया पर दोस्ती, 3 माह बाद मिले, 14 वर्षीय किशोरी ने कहा-मुंबई में मिला और रेप किया...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2024 12:06 IST2024-08-22T12:05:54+5:302024-08-22T12:06:34+5:30
Thane Police: अधिकारी ने बताया कि परिवार मुंब्रा से कपूरबावड़ी इलाके में रहने आया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

सांकेतिक फोटो
Thane Police:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 14 वर्षीय एक किशोरी ने सोशल मीडिया पर दोस्त बने एक व्यक्ति पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि किशोरी ने तीन महीने पहले मुंब्रा इलाके में उस व्यक्ति से मुलाकात की थी और इसी दौरान कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता के सोशल मीडिया मित्र ने उसे कथित तौर पर धमकी भी दी थी कि यदि वह किसी को भी इस अपराध के बारे में बताएगी तो वह उसके परिवार के सदस्यों को मार डालेगा। अधिकारी ने बताया कि उनका परिवार हाल ही में मुंब्रा से कपूरबावड़ी इलाके में रहने आया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कपूरबावड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और 65 (कुछ मामलों में बलात्कार) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
ठाणे में महिला से छेड़छाड़ और उसके मित्रों पर हमले के आरोप में चार के खिलाफ मामला दर्ज
ठाणे पुलिस ने एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद एक महिला से छेड़छाड़ और उसके दो दोस्तों पर हमला करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे शिकायतकर्ता अपने दो पुरुष मित्रों के साथ कार से जा रही थी।
उनकी कार से दुर्घटनावश एक राहगीर को मामूली चोट लग गई, जिसके बाद उसके दोस्तों ने वाहन में सवार दो लोगों पर हमला कर दिया। अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि जब महिला ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसकी शर्ट खींची और उसके साथ छेड़छाड़ की।
अधिकारी ने कहा कि चारों लोगों पर एक महिला का शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और साझा मंशा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।