Tamil Nadu Ki Taja Khabar: घर में अंगूर से शराब, दलिया से दूसरे नशीले पदार्थ बनाने के आरोप में पिता-पुत्र समेत तीन अरेस्ट
By भाषा | Updated: May 4, 2020 14:05 IST2020-05-04T14:05:43+5:302020-05-04T14:05:43+5:30
तमिलनाडु के चेन्नई में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी गलत ढंग से शराब बना रहे थे। घर से पुलिस को 30 लीटर वाइन, 5 लीटर अन्य नशीला पदार्थ जब्त किया गया।

इस पदार्थ को चेन्नई में 'सुंडा कांजी' नाम से जाना जाता है। इसे जब्त कर लिया गया है। (file photo)
चेन्नईःतमिलनाडु के चेन्नई में घर में अंगूर से शराब और दलिया से दूसरे नशीले पदार्थ बनाने के आरोप में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि मुखबरी के बाद उत्तर चेन्नई के कोडुन्गैयुर में एक घर पर छापा मारा गया तो वहां पर शराब तैयार की जा रही थी। इसे 56 वर्षीय व्यक्ति, उसका 26 साल का लड़का और एक अन्य युवक बना रहे थे। तलाशी लेने पर घर में से अंगूर से बनने वाली करीब 30 लीटर वाइन और पांच लीटर अन्य नशीला पदार्थ मिला।
इस पदार्थ को चेन्नई में 'सुंडा कांजी' नाम से जाना जाता है। इसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु में 24 मार्च की शाम से सरकारी शराब की दुकानें बंद हैं।
दिल्ली में खुलीं शराब की दुकानें, लगी लंबी लंबी कतारें, दूरी बनाना हुआ मुश्किल
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी लंबी कतारों के कारण पुलिस कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मयूर विहार में लोगों के सामाजिक दूरी ना बनाने के कारण वहां एक दुकान को बंद ही कर दिया गया। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद शराब की करीब 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
ये दुकानें सुबह नौ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खुल सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 42 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण ये दुकानें बंद थीं। दुकानों के खुलते ही बुराड़ी, मयूर विहार, गांधी विहार, रोहिणी और जनकपुरी में बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर इकट्ठे हो गए। पुलिस कर्मी भीड़ को नियंत्रित करते दिखे क्योंकि इन दुकानों में एक बार में पांच से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं हैं।
सरकार ने इन दुकानों को चलाने वाली चार सरकारी एजेंसियों को दुकानों पर मार्शल तैनात करने को भी कहा है। शहर में सरकारी एजेंसियों और निजी तौर पर चलाई जाने वाली 850 शराब की दुकानें हैं। आदेश में आबकारी विभाग ने अधिकारियों से एल-7 लाइसेंस प्राप्त निजी दुकानों की पहचान करने को भी कहा है, जो एमएचए के निर्देशों को पूरा करती हों।
अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार ने अभी केवल एल-7 और एल-8 लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों को ही शहर में बिक्री की अनुमति दी है, जो चार सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ मॉल और बाजार में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दुकानें केवल सुबह नौ से शाम साढ़े छह बजे तक खुलेंगी।
एक बार में दुकान में पांच से अधिक लोग मौजूद ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए ये चार एजेंसियों वहां मार्शल भी तैनात करेंगी।’’ विभाग ने एजेंसियों से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने को भी कहा है। आदेशानुसार गोदामों में सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक काम किया जा सकता है।
दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को मॉल और बाजार परिसर छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों को यह कहते हुए एक हलफनामा देना होगा कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति एमएचए के दिशा-निर्देश पूरे करने पर दी गई है।