उत्तराखंड में खाकी शर्मसार! सब-इंस्पेक्टर ने महिला को पीटा, कई बार किया बलात्कार

By अंजली चौहान | Published: June 1, 2024 01:28 PM2024-06-01T13:28:34+5:302024-06-01T13:30:51+5:30

Uttarakhand Crime: उत्तराखंड में सुरक्षा देने वाली पुलिस ने ही महिला का चीर हरण कर लिया।

Sub-inspector beats woman rapes her multiple times in Uttarakhand now suspended | उत्तराखंड में खाकी शर्मसार! सब-इंस्पेक्टर ने महिला को पीटा, कई बार किया बलात्कार

उत्तराखंड में खाकी शर्मसार! सब-इंस्पेक्टर ने महिला को पीटा, कई बार किया बलात्कार

Uttarakhand Crime: उत्तराखंड में खाकी को शर्मसार करने वाली घटना से सभी दंग रह गए। एक महिला के साथ मारपीट-बलात्कार करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी पर लगा है। रायपुर शहर में एक महिला पर कथित रूप से हमला करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर रायपुर थाने के अंतर्गत मयूर विहार चौकी प्रभारी के रूप में तैनात था।पुलिस अधीक्षक (एसपी) (शहर) प्रमोद कुमार ने कहा, "महिला, जो एक योग प्रशिक्षक है, ने आरोप लगाया कि उसने पिछले साल फरवरी में अपने घर में चोरी के बारे में राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया और राजपुर थाने के कुठाल गेट चौकी में तैनात आरोपी दरोगा को मामले की जांच सौंपी गई। 

एसपी ने कहा कि सप इंस्पेक्टर उसे सहस्त्रधारा रोड पर एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने महिला को धमकाया, अपनी सर्विस बंदूक का दुरुपयोग किया और उसके साथ मारपीट की।

महिला की शिकायत पर हमने गुरुवार को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी सब-इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित कर दिया गया। मामले की हमारी जांच चल रही है। हम महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मी पर राजपुर थाने में धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 354-बी (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 29 मई को पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वहीं, मामले का संज्ञान लेते हुए देहरादून पुलिस ने एक बयान में कहा, "महिला द्वारा राजपुर थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसआई मनोज भट्ट ने उसके साथ अनैतिक कार्य किया। शिकायत के आधार पर, एसआई मनोज भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/506/509/354बी/376 के तहत राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।"

बयान में कहा गया कि उक्त शिकायत में, शिकायतकर्ता ने कहा कि यह घटना 17 दिसंबर 2023 को हुई थी और आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अलग-अलग जगहों पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 

महिलाओं से संबंधित अपराध के मद्देनजर उक्त मामले की जांच उपनिरीक्षक भावना द्वारा की जा रही है। जांच का पर्यवेक्षण प्रेमनगर क्षेत्राधिकारी रीना राठौर द्वारा किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि एसआई मनोज भट्ट को एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Web Title: Sub-inspector beats woman rapes her multiple times in Uttarakhand now suspended

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