श्रद्धा वालकर हत्याकांडः अदालत ने आफताब के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने के आरोप तय किए, पूनावाला ने कहा- निर्दोष हूं, मुकदमे का सामना करूंगा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2023 11:28 AM2023-05-09T11:28:25+5:302023-05-09T11:53:10+5:30
Shraddha Walkar murder case: मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था।
Shraddha Walkar murder case: अपनी ‘लिव-इन’ पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है। पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।
साकेत अदालत ने कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, सबूत मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ। अदालत ने आरोपी आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह ट्रायल क्लेम करना चाहता है।
मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था।
भाषा इनपुट के साथ