नाबालिग लड़की से रेप के दोषी शख्स को मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Published: November 29, 2019 03:22 AM2019-11-29T03:22:52+5:302019-11-29T03:22:52+5:30

Life Imprisonment: एक नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप के दोषी शख्स को राजस्थान के बारां जिले की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Rajasthan Court Sentences Man to Life Imprisonment Till Death for Repeatedly Raping Minor Girl | नाबालिग लड़की से रेप के दोषी शख्स को मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Highlightsनाबालिग लड़की से रेप के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा इस मामले में कम से कम 16 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे

कोटा: राजस्थान में बारां जिले की एक अदालत ने 2017 में एक आदिवासी नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश राकेश कटारा ने बुधवार को यह आदेश सुनाया।

अदालत ने दोषी रामेश्वर अहेदी (32) पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) महेश त्यागी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह मामला उस समय प्रकाश में आया था जब पीड़िता के परिवार को पता चला कि वह गर्भवती है। पीड़िता अब 19 वर्ष की है।

पीड़िता ने 13 जून, 2018 को एक बालिका को जन्म दिया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम के तहत 15 जून, 2018 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी।

एसपीपी के अनुसार अहेदी को 20 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उसे राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। त्यागी ने बताया कि मामले में कम से कम 16 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे। पीड़िता के नवजात बच्चे को कोटा जिले के नान्ता में बाल गृह भेज दिया गया था। 

Web Title: Rajasthan Court Sentences Man to Life Imprisonment Till Death for Repeatedly Raping Minor Girl

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