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Prithvi Shaw: सपना गिल को लेकर मुश्किल में पृथ्वी शॉ, कोर्ट ने समन जारी किया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 30, 2024 17:25 IST

Prithvi Shaw: मित्र के खिलाफ उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में असफल पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

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ठळक मुद्देअंसतुष्ट गिल ने मलाड की सत्र अदालत के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दाखिल की है। अनियमित और अवैध है और अदालत ने इसे पारित करने में ‘गंभीर त्रुटि’ की है।गिल ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था।

Prithvi Shaw: मुंबई की सत्र अदालत ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल की अर्जी पर मंगलवार को क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को समन जारी किया। गिल ने क्रिकेटर के खिलाफ की गई उनकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी हैं। अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस महीने की शुरुआत में गिल की याचिका पर पुलिस जांच का आदेश दिया था। गिल ने एक पब में उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में शॉ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था। हालांकि, मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गिल की एक अन्य अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने शॉ और उनके मित्र के खिलाफ उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में असफल पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

मेट्रोपॉलिटन अदालत के दो फैसलों से अंसतुष्ट गिल ने मलाड की सत्र अदालत के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दाखिल की है। अधिवक्ता अली काशिफ खान के माध्यम से दायर गिल के पुनर्विचार आवेदन में दावा किया गया है कि तीन अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अनियमित और अवैध है और अदालत ने इसे पारित करने में ‘गंभीर त्रुटि’ की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डी.जी.धोबले ने मंगलवार को शॉ को समन जारी किया। अदालत ने यहां हवाईअड्डा पुलिस को भी समन जारी किया, जिसने गिल द्वारा पहली बार संपर्क किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस मामले की छह जून को अगली सुनवाई होगी। गिल को फरवरी 2023 में एक उपनगरीय होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुई बहस के बाद शॉ पर कथित तौर पर हमले के सिलसिले में कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह उक्त मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।

मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद गिल ने अंधेरी में हवाईअड्डा पुलिस थाने में शॉ, उनके मित्र आशीष यादव तथा अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शॉ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जिसके बाद गिल ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीपृथ्वी शॉमुंबई
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