उत्तर प्रदेश: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, सात अचल संत्तियों की कुर्की का आदेश

By भाषा | Published: August 14, 2020 01:40 AM2020-08-14T01:40:54+5:302020-08-14T01:40:54+5:30

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की सात अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

Order of attachment of seven immovable saints of atique ahmed | उत्तर प्रदेश: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, सात अचल संत्तियों की कुर्की का आदेश

बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की सात अचल संत्तियों की कुर्की का आदेश। (फाइल फोटो)

Highlightsजिला मजिस्ट्रेट ने अतीक अहमद सहित 23 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किये हैं।अतीक अहमद के बाद पुलिस की नजर उसके करीबियों की भी संपत्ति पर है।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गयी सात अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश बृहस्पतिवार को दिया। जिला सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में इन अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने अतीक अहमद सहित 23 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किये हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर 23 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण हेतु नोटिस जारी किया। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से गुजरात की एक जेल में स्थानांतरित किया है।

अतीक अहमद के करीबियों की भी संपत्ति होगी जब्त

अतीक अहमद के बाद पुलिस की नजर उसके करीबियों की भी संपत्ति पर है। पुलिस ने आईएस 227 (अतीक का गिरोह) के कई सदस्यों समेत पांच दर्जन से ज्यादा लोगों की संपत्तियों के संबंध में जिला प्रशासन समेत अन्य विभागों को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। अफसरों का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Web Title: Order of attachment of seven immovable saints of atique ahmed

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