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Odisha: शादी के गिफ्ट में बम पार्सल करके दूल्हा की ली थी जान, अब कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा; जानें क्या था 'पार्सल बम' का घिनौना अपराध

By अंजली चौहान | Updated: May 29, 2025 11:41 IST

Odisha Crime: शादी के उपहार के रूप में प्रच्छन्न बम ने 2018 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी बड़ी चाची की शादी के कुछ ही दिनों बाद हत्या कर दी।

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Odisha Crime: ओडिशा में एक शख्स पर पार्सल के जरिए बम भेजने के आरोप में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  मामला साल 2018 का है जब एक पूर्व अंग्रेजी प्रोफेसर ने एक नवविवाहित व्यक्ति और उसकी बड़ी चाची को मार डाला था। 56 वर्षीय पुंजीलाल मेहर को हत्या, हत्या के प्रयास और विस्फोटकों के इस्तेमाल का दोषी पाया गया।

2018 के इस मामले ने ओडिशा और पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। यहाँ हम “बदले” की कहानी देखेंगे जिसने दो लोगों की जान ले ली और कैसे पुलिस ने आखिरकार “शादी के बम” मामले को सुलझाया।

23 फरवरी, 2018 को, 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू और उनकी 22 वर्षीय पत्नी रीमा, ओडिशा के पटनागढ़ में अपने पारिवारिक घर की रसोई में थे।

उनकी शादी के पाँच दिन बाद एक डिलीवरीमैन ने सौम्य को उसके नाम का एक पार्सल दिया।

पार्सल पर लगे स्टिकर में लिखा था कि इसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के एसके शर्मा ने भेजा है। सौम्या ने अपनी पत्नी से कहा, "यह शादी का तोहफा लग रहा है।" "मैं सिर्फ़ इतना नहीं जानता कि इसे किसने भेजा है। मैं रायपुर में किसी को नहीं जानता।"

जब सौम्या ने पार्सल खोला, तो एक तेज़ रोशनी हुई और रसोई में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में सौम्या और उनकी 85 वर्षीय बुआ जेमामणि साहू की मौत हो गई। दोनों ही 90 प्रतिशत जल गए थे। रीमा बच गई, लेकिन गंभीर रूप से जल गई और उसके कान का परदा फट गया।

ओडिशा पुलिस ने ऐसे किया केस सॉल्व

ओडिशा पुलिस ने दो महीने बाद 'शादी के बम' मामले को सुलझाया। हालांकि, अपराध के कई हफ़्ते बाद भी कोई स्पष्ट संदिग्ध नहीं था। उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, जिनमें ज़्यादातर जोड़े के दोस्त और रिश्तेदार थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने कहा कि यह एक बहुत ही योजनाबद्ध और अंजाम दिया गया अपराध था। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद, बाद में मामले को ओडिशा क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में ले लिया।

बाद में, अप्रैल में दोषी द्वारा लिखे गए एक गुमनाम पत्र ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा के नेतृत्व में ओडिशा क्राइम ब्रांच को मामले को सुलझाने में मदद की। तत्कालीन बोलनगीर के पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि बम शर्मा के नाम से नहीं बल्कि "एसके सिन्हा" के नाम से भेजा गया था। इसमें यह भी दावा किया गया कि विस्फोट की इस “परियोजना” में तीन लोग शामिल थे और इसका मकसद “उसका (सौम्या का) विश्वासघात” बताया गया, जिसके कारण कई लोगों की जान और पैसे चले गए। इसमें पुलिस से “निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद करने” के लिए भी कहा गया।

इस पत्र ने कथित तौर पर पुलिस जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की, जिससे जांच का रुख ही बदल गया। तत्कालीन आईजी और अतिरिक्त डीजी रैंक के अधिकारी अरुण बोथरा ने देखा कि पार्सल के स्टिकर पर लिखावट गलत थी: यह “शर्मा” से ज़्यादा “सिन्हा” जैसा लग रहा था। यह कुछ ऐसा था जो केवल पत्र भेजने वाले को ही पता हो सकता था। पुलिस को अब विश्वास हो गया था कि संदिग्ध ने खुद ही पत्र भेजा था।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि पत्र का उद्देश्य जांच एजेंसी को "धोखा" देना था, लेकिन आरोपी ने "पत्र में कई सुराग" छोड़े थे।

"पत्र की भाषा, फ़ॉन्ट का आकार और स्पेसिंग से संकेत मिलता है कि इसे अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखने वाले किसी व्यक्ति ने भेजा था। इससे हम आरोपी तक पहुँच गए, जो एक अंग्रेजी का लेक्चरर था। जब हमने उसके घर की तलाशी ली, तो हमें कुछ सबूत मिले, जो वैज्ञानिक रूप से मेल खाते थे। यह मामले में महत्वपूर्ण मोड़ था।

सौम्या की मां और कॉलेज की शिक्षिका संजुक्ता साहू ने पत्र की लेखन शैली और वाक्यांशों को पहचाना, और इसे अपने सहकर्मी पुंजीलाल मेहर से जोड़ा।

पुलिस ने फिर मेहर से पूछताछ की, जिसने शुरू में दावा किया कि उसे धमकी देकर पत्र देने के लिए मजबूर किया गया था।

हालांकि, बाद में उसने कबूल कर लिया। भैंसा में ज्योति विकास कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में संजुक्ता के पद से हटने के बाद अंग्रेजी के लेक्चरर मेहर ने अपराध की योजना बनाई।

आरोपी ने खुद बनाया बम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी ने दिवाली के दौरान पटाखे जमा करना शुरू कर दिया, उनसे बारूद निकाला और बम बनाने का तरीका सीखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया।

उसने जो बम बनाया था, उसे कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर गिफ्ट रैप किया गया था। उस गिफ्ट को उसने पार्सल कराया। 

शादी के तोहफे के रूप में वह 20 फरवरी को पटनागढ़ पहुंचा। 

साहू परिवार को अपने बेटे को खोने के सात साल बाद, संजुक्ता साहू को न्याय मिला है। ओडिशा के बोलनगीर जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार (28 मई) को मेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 के पटनागढ़ पार्सल बम मामले में एकमात्र आरोपी को कई दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई, जिसमें 62 गवाहों की जांच शामिल थी। अभियोजन पक्ष ने इस "जघन्य" अपराध के लिए मेहर के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे "दुर्लभतम" मामले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। संजुक्ता साहू ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया।

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