ओडिशा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के आरोपी को सजा, पॉक्सो के तहत 20 साल की जेल
By अंजली चौहान | Published: December 8, 2023 02:54 PM2023-12-08T14:54:22+5:302023-12-08T15:00:22+5:30
मां ने आरोप लगाया कि नायक उसकी बेटी को शादी के बहाने भुवनेश्वर ले गया। फिर उसने वहां उसके साथ बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे उसके घर पर छोड़ कर भाग गया।
बेहरामपुर: ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने कहा कि बेरहामपुर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने पुलिस और एक चिकित्सक सहित 17 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद बृहस्पतिवार को अस्का क्षेत्र के रंजीत नायक (27) को दोषी ठहराया।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जज प्रवत कुमार राजगुरु ने दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर नायक को 14 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 8 लाख रुपये देने की सिफारिश की है।
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों ने कहा कि लड़की की मां द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने सितंबर 2020 में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड न्यायालय और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ दिया। बुगुडा की एक पुलिस टीम ने आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।
नाबालिग के साथ बलात्कार का ऐसा ही एक मामला ओडिशा के बैसिंगा थाना क्षेत्र भी आया था। गौरतलब है कि मयूरभंज जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में 25 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई।
जिला विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी पर ₹13,000 का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अभिन्न कुमार पटनायक ने कहा, अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लड़की को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
घटना 27 जून 2018 की है, जब 16 वर्षीय लड़की बैसिंगा थाना क्षेत्र में अपने चाचा के घर एक शादी में शामिल होने गई थी। दोषी उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।
अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट के अलावा, पीड़िता और 13 गवाहों के बयानों पर भरोसा किया।