कोर्ट के बोल, 'महिला का शरीर उसका अपना होता है, उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं छू सकता'
By ऐश्वर्य अवस्थी | Updated: January 21, 2018 12:45 IST2018-01-21T12:37:09+5:302018-01-21T12:45:24+5:30
कोर्ट ने कहा किसी भी महिला का शरीर उसका अपना होता है और उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है।

कोर्ट के बोल, 'महिला का शरीर उसका अपना होता है, उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं छू सकता'
महिला को उसली इजाजत के बिना नहीं छुआ जा सकता है ये बात दिल्ली कोर्ट के न्यायाधीश मे कही है। कोर्ट में कहा गया है कि किसी भी महिला को उसकी इजाजत के बिना छुआ नहीं जा सकता है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये सभी के लिए शर्म की बात है अब भी ऐय्याश और यौन-विकृति वाले पुरुषों द्वारा महिलाओं को परेशान करने का सिलसिला जारी है।
दरअसल कोर्ट ने यह टिप्पणी एक नौ साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे पांच साल कैद की सजा सुनाते हुये की है। छवि राम नाम के आरोपी को 5 साल की न्यायाधीश सीमा मैनी ने सजा सुनाई है। आरोपी ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के बाजार में नाबालिग को अनुचित तरीके से छुआ था। यह घटना 25 सितंबर 2014 की है।
जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा किसी भी महिला का शरीर उसका अपना होता है और उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। कोई भी बिना उसकी इजाजत के इसे छूने की मनाही है भले ही यह किसी भी उद्देश्य के लिये क्यों न हो। किसी भी महिला की निजता के अधिकार को पुरुष नहीं मानते और वे अपनी हवस को शांत करने के लिये बेबस लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने से पहले सोचते भी नहीं हैं। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जिसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अदालत ने इसके अलावा दिल्ली प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को भी बच्ची को 50,000 रूपये देने को कहा है।