दोषियों को फांसी में देरी पर निर्भया की मां निराश, कहा-'हमें बस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट घुमाया जा रहा'
By पल्लवी कुमारी | Updated: February 12, 2020 12:53 IST2020-02-12T12:53:38+5:302020-02-12T12:53:38+5:30
Nirbhaya Gangrape: साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे बेहद चोटें भी पहुंचाई थी। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई।

निर्भया के माता-पिता (फाइल फोटो)
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषियों को फांसी देने का नया डेथ वॉरंट जारी करने पर दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में आज (12 फरवरी) दोपहर 2 बजे सुनवाई है। सुनवाई से पहले निर्भया की मां आशा देवी ने भावुक होकर मीडिया से बात की। आशा देवी ने कहा, हमें बार-बार एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बस घुमाया जा रहा है। हमें सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। कहीं न कहीं देश के कानून की व्यवस्था में ही कमी है, जिसके वजह से ये आरोपी अलग-अलग याचिका डाल रहें। हमने तिहाड़ जेल में नए डेथ वारंट के लिए एप्लिकेशन डाल दी है जिसकी आज सुनवाई है। जल्द ही नया डेथ वारंट जारी होगा।।
निर्भया की मां आशा देवी: हमें बार-बार एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट घुमाया जा रहा है। कहीं न कहीं कानून की व्यवस्था में कमी है जिसके वजह से ये आरोपी अलग-अलग याचिका डाल रहें, हमने तिहाड़ जेल में नए डेथ वारंट के लिए एप्लिकेशन डाल दी है जिसकी आज सुनवाई है। जल्द ही नया डेथ वारंट जारी होगा। pic.twitter.com/xDLNnXebge
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2020
दिल्ली के एक कोर्ट ने निर्भया मामले में नया मृत्यु वारंट जारी करने के मृतका के माता-पिता और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर मंगलवार (12 फरवरी) को चारों दोषियों से जवाब मांगा। ये चारों दोषी फांसी की सजा का सामना कर रहे हैं।
निर्भया के माता-पिता ने अदालत से कहा कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। इन दोषियों की फांसी की सजा की तामील के लिए नयी तारीख तय किए जाने के वास्ते अधिकारियों (दिल्ली सरकार के) को निचली अदालत जाने के लिए उच्चतम न्यायालय से मिली छूट के बाद यह याचिका दायर की गई है।