'निर्भया के दोषी आतंकवादी नहीं है', नया डेथ वारंट आते ही भड़के दोषियों के वकील एपी सिंह
By स्वाति सिंह | Updated: March 5, 2020 15:57 IST2020-03-05T15:52:49+5:302020-03-05T15:57:22+5:30
Nirbhaya Gangrape: निर्भया के चारो दोषी पवन कुमार गुप्ता ( 25 वर्षीय) मुकेश कुमार सिंह (32), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया गया है।

निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए।
नई दिल्ली: दिल्ली पटियाला कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया गया है। 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे का समय निर्धारित किया। ये निर्भया गैंगरेप और हत्या केस में चौथा डेथ वारंट है। निर्भया के चारो दोषी पवन कुमार गुप्ता ( 25 वर्षीय) मुकेश कुमार सिंह (32), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए पूर्व में तीन मार्च सुबह छह बजे का समय निर्धारित किया गया था।
इसे अदालत ने गत सोमवार को छह सप्ताह में तीसरी बार टाल दिया था क्योंकि दोषी अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे थे। मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं। अदालत ने फांसी सोमवार को अगले आदेश तक टाल दी थी। पवन कुमार गुप्ता की भी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले हफ्ते टाल दी है।
दोषियों का नया डेथ वॉरंट जारी होते ही उनके वकील एपी सिंह मीडिया के सामने भड़क उठे। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'आज दोषियों का चौथा डेथ वॉरंट जारी हुआ है। इससे पहले आप तीन बार उन्हें फांसी दे चुके हैं और कितनी बार उनको फांसी दोगे?'।वकील एपी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा 'मीडिया के प्रेशर के चलते और संविधान के रहते हुए कितनी बार फांसी दोगे? ये कोई आतंकवादी नहीं हैं। यह पढ़े लिखे हैं। ये जेल में सुधर रहे हैं। अपना परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आपकी चीखें बता रही हैं कि कितना प्रेशर है।'
यही नहीं निर्भया के दोषियों के वकील ने कोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह कहा हा कि उन्हें कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप आग के साथ खेल रहे हो। आपके लिए परिणाम गलत होंगे। इसका मतलब है कि मुझे डराया जा रहा है। मुझे धमकाया जा रहा है। मेरा शोषण किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि कानूनी अधिकार इस्तेमाल करना गलता है।'
मालूम हो कि 2 मार्च को दोषियों की फांसी टालने वाले कोर्ट के फैसले से एपी सिंह को यह कहा गया था कि 'आप आग से खेल रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी के द्वारा एक गलत कदम, और आपको परिणाम पता हैं।'
गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा को बताया कि दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने फांसी के लिए 20 मार्च की नयी तारीख निर्धारित की। मामले के चौथे दोषी के वकील ने भी इस मामले में दोषियों मौत की सजा के क्रियान्वयन की तारीख निर्धारित करने की कार्यवाही में अदालत के समक्ष अब कोई बाधा नहीं है।