मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: आयकर विभाग आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर कसेगा शिकंजा, SC ने दिए जांच के आदेश
By एस पी सिन्हा | Updated: September 30, 2018 02:21 IST2018-09-30T02:21:37+5:302018-09-30T02:21:37+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस कांड के मुख्य आरोपी और 'सेवा संकल्प' एनजीओ के संचालक ब्रजेश ठाकुर के बही-खातों की जांच की जाये।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: आयकर विभाग आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर कसेगा शिकंजा, SC ने दिए जांच के आदेश
पटना,30 सितंबर:बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर पर अब आयकर विभाग शिकंजा कसेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार व झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कैलाश चंद्र घुमरिया ने ब्रजेश की संपत्ति की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस कांड के मुख्य आरोपी और 'सेवा संकल्प' एनजीओ के संचालक ब्रजेश ठाकुर के बही-खातों की जांच की जाये। सूत्रों ने बताया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने 'सेवा संकल्प' एनजीओ को करीब साढ़े चार करोड रुपये जारी किये हैं। इसकी पडताल की जाये। आखिर इसमें से कितना पैसा किस काम में खर्च हुआ और जो बचा उसे अपनी कमाई में दर्शाया गया कि नहीं।
आयकर विभाग दस्तावेजों को जुटाने में लग गया है। जल्दी ही ब्रजेश ठाकुर को नोटिस भी जारी किया जायेगा। खास बात यह है कि आयकर विभाग पिछले छह सालों का ही रिकॉर्ड खंगालेगा। नियमानुसार अधिकतम छह सालों की ही जांच हो सकती है। जाहिर है, इससे ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें और बढेगी।
बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीस) मुंबई की टीम जब जनवरी माह में सोशल ऑडिट करने पहुंची तो बालिका गृह में कई स्तर पर गडबडी मिली। मुजफ्फरपुर से मधुबनी, मोकामा और पटना भेजी गईं बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो हकीकत सामने आई। 44 में से 42 बच्चियों का मेडिकल कराया गया, जिनमें 29 से यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। बालिका गृह के संचालन की जिम्मेदारी सेवा संकल्प समिति को 2013 में सौंपी गई थी।