मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की मीडिया कर सकेगा रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाई कोर्ट का फैसला

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: September 20, 2018 05:20 PM2018-09-20T17:20:30+5:302018-09-20T17:22:53+5:30

पिछले महीने पटना हाई कोर्ट ने मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केस की रिपोर्टिंग से मामले की जाँच प्रभावित हो सकती है।

Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court sets aside the Patna High Court order of ban on media reporting | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की मीडिया कर सकेगा रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाई कोर्ट का फैसला

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की मीडिया कर सकेगा रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाई कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 20 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पटना हाई कोर्ट द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की रिपोर्टिंग पर लगाई गई रोक को हटा दिया। रंगकर्मी और पत्रकार निवेदिता शकील की याचिका पर सुनवाई करते हुएसुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के रद्द करते हुए मीडिया से मामले की ज्यादा जिम्मेदार तरीके से उठाने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। 

मुजफ्फरपुर के बालिका शेल्टर होम में रहने वाली 42 में से 34 लड़कियों के मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी।

23 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केस की रिपोर्टिंग से मामले की जाँच प्रभावित हो सकती है।

यह मामला मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के बाद सामने आया था। मामला सामने के बाद बिहार सामाजिक कल्याम विभाग ने एफआईआर दर्ज करायी थी।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

मामले में जाँच की आँच नीतीश कैबिनेट में समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा  तक पहुँची और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

 

Web Title: Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court sets aside the Patna High Court order of ban on media reporting

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