मुजफ्फरपुर में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50000 जुर्माना, मासूम ने मां को बताई थी आपबीती
By एस पी सिन्हा | Updated: March 10, 2021 18:20 IST2021-03-10T18:18:03+5:302021-03-10T18:20:27+5:30
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तीसरे क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 22 साल के युवक ने बलात्कार किया।

कोर्ट में पीड़िता के सामने आरोपी की पेशी कराने पर उसे देख पीड़िता सहम गई थी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम से दुष्कर्म मामले में 22 वर्षीय सुजीत कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उसे 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपित औराई थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकार सहायता स्कीम के तहत दस लाख रुपये देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को फैसले की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई, 2018 को औराई थानाक्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़िता की मां के बयान पर महिला पुलिस ने आरोपित सुजीत कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन दोपहर के वक्त उसकी बेटी रोते हुए सारी बातें बताई थी।
उसके पास जब वह आई थी तो उसके कपडे़ खून से सने हुए थे। बेटी ने बताया कि सुजीत उसे बहला-फुसलाकर कब्रिस्तान के पास सुनसान जगह पर ले गया था और उसके साथ गंदा काम किया। पीड़िता की मां ने इसके बाद घटना की पूरी जानकारी सरपंच को दी। सरपंच के सुझाव पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।
पुलिस की मदद से पीड़िता का इलाज एसकेएमसीएच में कराया गया. पुलिस ने घटना के दिन ही सुजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद 25 जुलाई 2018 को उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई. दुष्कर्म के दोषी सुजीत को सजा दिलाने में 9 गवाह और 9 रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई।
9 में से 7 गवाह गांव के ही लोग थे, जबकि एक जांच अधिकारी और एक डॉक्टर ने पीड़िता की ओर से गवाही दी, वही स्पेशल रिपोर्ट और पीड़िता का बयान के साथ-साथ जब्ती सूची समेत नौ रिपोर्ट में सजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एफएसएल की रिपोर्ट फैसले का मुख्य वैज्ञानिक साक्ष्य बना. बताया जाता है कि कोर्ट में पीड़िता के सामने आरोपी की पेशी कराने पर उसे देख पीड़िता सहम गई थी। जज के सामने पहचान कर कहा था कि इसी ने गांव के कब्रिस्तान में ले जाकर मेरे साथ गंदा काम किया था।