ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारा और गला दबाया, दो लोगों को पड़ी महंगी, छह-छह माह कारावास की सजा, पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2022 14:23 IST2022-10-25T14:22:08+5:302022-10-25T14:23:03+5:30

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.डी.तावशिकर ने 11 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया और दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Mumbai Traffic police constable slapped and strangled two people sentenced six months imprisonment Five thousand rupees fine | ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारा और गला दबाया, दो लोगों को पड़ी महंगी, छह-छह माह कारावास की सजा, पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कदम को थप्पड़ मारा और गला दबाया था।

Highlightsपीड़ित पुलिस कांस्टेबल घटना में घायल हुआ था, इसलिए दोषी आठ हजार रुपये का मुआवजा दे।धारा-332 (स्वेच्छा से सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया।पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कदम को थप्पड़ मारा और गला दबाया था।

मुंबई: मुंबई के सत्र अदालत ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2016 का है जब यातायात नियम उल्लंघन करने पर पुलिस ने दोनों को रोका था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.डी.तावशिकर ने 11 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया और दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि पीड़ित पुलिस कांस्टेबल घटना में घायल हुआ था, इसलिए दोषी उन्हें आठ हजार रुपये का मुआवजा दे। आदेश की प्रति इस सप्ताह उपलब्ध हुई।

न्यायाधीश ने मुंबई के वर्ली इलाके के रहने वाले मोहम्मद शाकिर और असलम मेहंदी शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा-353 (सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान हमला) और धारा-332 (स्वेच्छा से सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित किया है और चिकित्सा रिपोर्ट भी साबित करती है कि आरोपियों के हमले से पुलिस कांस्टेबल चोटिल हुआ। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जुलाई 2016 को वर्ली के ‘नो एंट्री’ रोड पर आरोपियों को रोकने पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कदम को थप्पड़ मारा और गला दबाया था।

Web Title: Mumbai Traffic police constable slapped and strangled two people sentenced six months imprisonment Five thousand rupees fine

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे