मुंबई पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
By अनुराग आनंद | Published: May 4, 2020 03:31 PM2020-05-04T15:31:58+5:302020-05-04T15:33:12+5:30
एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमने अर्नल के शो के फुटेज सबूत के तौर पर जुटाए हैं।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोशाइटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख के मुताबिक, चैनल व अर्नब ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और मुस्लिम के खिलाफ घृणा पैदा की।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इस मामले में केस दर्ज होने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमने अर्नल के शो के फुटेज सबूत के तौर पर जुटाए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की बात भी कही है।
बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा तीन साधुओं की पीट-पीट कर हत्या के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी तथा रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने 27 अप्रैल को पूछताछ की थी। स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर पुलिस ने गोस्वामी से मध्य मुंबई स्थित एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में पूछताछ की थी।
पुलिस थाने के बाहर आने के बाद गोस्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी के मामले में उनसे करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस सहयोगी है। गोस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि वह सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कायम है और उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही है। गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखा और वे उससे पूरी तरह से संतुष्ट थे।
उन्होंने बताया कि रविवार को पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज सोमवार की सुबह पूछताछ के लिए तलब किया था। गोस्वामी ने कहा, ‘‘तथ्य और सबूत पेश कर दिए हैं और सच सामने आएगा।’’ पुलिस उपायुक्ति (जोन-3) अविनाश कुमार ने कहा, ‘‘हमने उनका बयान दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।’’
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गोस्वामी को इस मामले में तीन हफ्ते के लिए किसी भी कार्रवाई से संरक्षण दिया था। इसके साथ ही नागपुर में दर्ज मामले को छोड़कर इसी संबंध में दर्ज मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।