महाराष्ट्र: फोन टैपिंग मामले में देवेंद्र फड़नवीस की बढ़ीं मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने थमाया नोटिस, पेश होने के दिए निर्देश
By रुस्तम राणा | Updated: March 12, 2022 19:09 IST2022-03-12T18:53:14+5:302022-03-12T19:09:46+5:30
इस संबंध में शनिवार को फड़नवीस ने कहा, मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें मुझे कल सुबह 11 बजे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

महाराष्ट्र: फोन टैपिंग मामले में देवेंद्र फड़नवीस की बढ़ीं मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने थमाया नोटिस, पेश होने के दिए निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फड़नवीस की मुश्किलें बढती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई की साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस को एक नोटिस जारी कर कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में रविवार को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में शनिवार को फड़नवीस ने कहा, मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें मुझे कल सुबह 11 बजे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं वहां जाकर अपना बयान दर्ज कराऊंगा।
उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए कहा, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो घोटालेबाज़ है और जिनकी CBI जांच कर रही है अगर उनको सरकार सही समय पर पकड़ती और मामले को 6 महीने दबाकर नहीं रखती तो शायद मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार उनको बचाना चाहती है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ज्वाइंट सीपी क्राइम ने मुझसे कहा कि मुझे कल बीकेसी थाने जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, वे केवल आवश्यक जानकारी लेने आएंगे। इसी के चलते राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को पुणे में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर पर रहुंगा। वे कभी भी आ सकेत हैं।
Just received a call from Joint CP,Crime.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 12, 2022
He told I’m not required to go toBKC police station.
Instead,they will only come to take the required information.
I have cancelled all my Pune programs for tomorrow.
I’ll be at my residence.
They can come anytime.
JaiHind,JaiMaharashtra!
बता दें कि पिछले साल मुंबई के बीकेसी साइबर पुलिस थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से फोन टैप करने और गोपनीय दस्तावेज लीक करने का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला राज्य के खुफिया विभाग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।