देखें वीडियो: चलती ट्रेन में बेल्ट से मारते हुए पीड़ित की खींची गई दाढ़ी- 'जय श्री राम' का नारा लगाने को किया मजबूर-आरोप, पुलिस ने बताई सच्चाई
By आजाद खान | Published: January 15, 2023 02:59 PM2023-01-15T14:59:33+5:302023-01-15T15:16:22+5:30
वहीं इस पूरी घटना पर बोलते हुए पुलिस ने बताया है कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। पुलिस ने 'जय श्री राम' के नारा लगाने वाले दावे से भी इंकार किया है।
लखनऊ: यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक द्वारा एक शख्स को बेल्ट से पीटते हुए देखा गया है। खबर के अनुसार, आरोप है कि पीड़ित जिसकी पहचान पुलिस ने 46 साल के असीम हुसैन के रूप में की है, उसकी पिटाई कुछ लोगों द्वारा की गई है।
यही नहीं घटना को लेकर पीड़िता द्वारा यह दावा किया गया है कि आरोपियों ने उसकी दाढ़ी खींची और फिर कपड़े उतार कर बेल्ट से पीटा है। यही नहीं पीड़ित ने आरोपियों पर 2200 रूपए छिनने का भी आरोप लगाया है।
पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि उसके द्वारा कथित तौर पर 'जय श्री राम' के नारे नहीं लगाने के लिए उसकी पिटाई की गई है। उधर पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस मामले में नारे लगाने और दाढ़ी खींचने वाली बात से इंकार किया है और पीड़ित पर भी आरोप लगाए है।
क्या है पूरा मामला
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स ट्रेन में बिना किसी कपड़े का है और उस पर एक दूसरे शख्स द्वारा बेल्ट से पिटाई की जा रही है। वीडियो में आरोपी को कई बार पीड़ित को मारते हुए देखा गया है और उसे दर्द से कराहते हुए भी देखा जा रहा है। इस छोटे से वीडियो में केवल पीड़ित को मार खाते हुए देखा गया है जो चलती ट्रेन में फिल्माया गया है।
मुरादाबाद। प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत ट्रेन में युवक को चोरी का इल्जाम लगा कर बेल्ट से की पिटाई,वीडियो वायरल। @dgpup@Uppolice@moradabadpolicepic.twitter.com/1XXN3FGWEp
— Falkumar panwar (@FalkumarPanwar1) January 13, 2023
बताया जा रहा है कि यह घटना कथित तौर पर शक्रवार को नई दिल्ली से आ रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में घटी है। उधर मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पीड़ित द्वारा उसकी दाढ़ी खींचने और नारे लगाने वाली बात गलत साबित हुई है।
पुलिस ने क्या कहा
मुरादाबाद (रेलवे) के सर्किल अधिकारी देवी दयाल ने कहा, "उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया।" मामले में सीओ दयाल ने कहा, "जब ट्रेन की यात्री सुरक्षा के लिए सौंपी गई एक पुलिस टीम डिब्बे में पहुंची, तो हुसैन उतर चुका था। पुलिस टीम भी महिला का पता लगाने में असमर्थ थी। आगे की जांच चल रही है।" हुसैन का मेडिकल परीक्षण हुआ और रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें "कोई बड़ी चोट नहीं लगी है।"
सीओ दयाल ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298, 323, 392, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।