मोहम्मद जुबैर को यूपी के सभी मामलों में SC ने दी जमानत, सभी केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर, यूपी SIT भंग
By अनिल शर्मा | Published: July 20, 2022 02:49 PM2022-07-20T14:49:38+5:302022-07-20T15:24:10+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अभियुक्त चाहे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियुक्त को लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है
नई दिल्लीः अल्टन्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करते हुए उनके खिलाफ गठित यूपी की SIT को भंग कर दिया।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण प्राप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जुबैर चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने जुबैर को 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी छह एफआईआर में जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने इस दौरान यूपी में दर्ज सभी मामले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी। अब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अभियुक्त चाहे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियुक्त को लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें। अदालत ने कहा कि अब किसी भी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।