मंदसौर वन विभाग ने गोह अंग तस्कर गैंग को दबोचा, 3 गिरफ्तार, वनकर्मी बना ग्राहक और जाल में फंसाया
By बृजेश परमार | Updated: July 21, 2025 18:22 IST2025-07-21T18:21:38+5:302025-07-21T18:22:38+5:30
मंदसौर के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र भानपुरा में रविवार को वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई।

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उज्जैनः गांधीसागर में चीतों को लाने के बाद मंदसौर वनमंडल में वन विभाग ने संदिग्धों पर अपनी निगाहें गढा दी है। इस काम के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ ही मुखबिरों का उपयोग लिया जा रहा है। इसी कडी में मंदसौर वन विभाग ने गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 42 जोड़ी शरीर के अंगों, जिसे "हत्था जोड़ी" कहा जाता है बरामद की है। वनमंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल मंदसौर संजय रायखेरे ने बताया कि मंदसौर के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र भानपुरा में रविवार को वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई।
वन विभाग ने गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों, जिसे "हत्था जोड़ी" कहा जाता है, की तस्करी करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह सफल ऑपरेशन उप वनमंडलाधिकारी, गरोठ के परिक्षेत्र भानपुरा में अंजाम दिया गया।
वनकर्मी बना ग्राहक और जाल में फंसाया
वन विभाग को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मॉनिटर लिजार्ड के शरीर के हिस्से हत्था जोड़ी बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए वन स्टाफ ने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर संदिग्धों से मिलने भेजा। पूर्व नियोजित इशारे पर वन अमले ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो संदिग्धों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।
संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 42 नग हत्था जोडी, एक चाकू और कुछ नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय पिता रमेश निवासी ग्राम तोरनिया नाहरगढ़ तहसील भानपुरा जिला मंदसौर एवं समरथनाथ पिता सिंघानाथ निवासी ग्राम हनुमंतीया, कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद, इस मामले से जुड़े एक और संदिग्ध करण उर्फ धर्मा हरिजन निवासी कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच को भी हिरासत में लिया गया है।
गोह अनुसूची 1 के तहत संरक्षित-
गोह (Monitor Lizard) को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत् संरक्षित किया गया है और लुप्तप्राय प्रजातियो में अंतराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है जो जानवर या उसके शरीर के अंगो के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करता है। इस मामले में आरोपीयो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्यवाही जारी है।

