मध्य प्रदेशः नाबालिग बेटी को जंगल ले जाकर सगे बाप ने किया बलात्कार
By भाषा | Updated: October 25, 2018 17:16 IST2018-10-25T17:16:13+5:302018-10-25T17:16:13+5:30
मध्य प्रदेश के सीहोर में आरोपी ने अपनी बेटी के साथ भूतेश्वर महादेव मंदिर के समीप सुनसान जंगल में 23 अक्टूबर को बलात्कार किया।

सांकेतिक तस्वीर
मध्य प्रदेश के सीहोर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीहोर जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने बृहस्पतिवार को बताया, ‘‘45 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ 23 अक्टूबर को बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि पीड़िता एवं उसकी मां ने मंगलवार देर रात इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत की थी। इसके बाद बालिका का मेडिकल कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि होने पर आरोपी पिता के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
चंदेल के बताया कि शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपनी बेटी के साथ सीहोर के भूतेश्वर महादेव मंदिर के समीप सुनसान जंगल में 23 अक्टूबर को बलात्कार किया। घर पहुंचने पर बच्ची ने आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत की गई।
बलात्कार के दोषी को दस साल कैद
उत्तर प्रदेश के भदोही जिला अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को दस साल कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है ।
अभियोजन पक्ष ने आज बताया कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मर्यादपट्टी मोहल्ले का है । पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा था कि 26 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी जब नान्हू यादव के घर उपले लेने गई तो नान्हू ने उसे कमरे में बंद कर उससे दुष्कर्म किया और उसे पांच सौ रुपये देते हुए कहा की वह किसी को ना बताये ।
शिकायत में कहा गया कि घर पहुंच कर लड़की ने आपबीती परिवार को सुनाई । इस मामले में पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर नान्हू यादव को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया ।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज (प्रथम) संजय कुमार डे की अदालत में हुई । सुनवाई पूरी होने के बाद डे ने यादव को दोषी करार दिया और दस साल कारावास की सजा सुनायी । अदालत ने उसे 75 हजार रूपये जुर्माना देने का भी निर्देश दिया ।