लखनऊ ब्राइटलैंड स्कूल केस: 11 वर्षीय आरोपी ने कहा- निर्दोष हूं, जख्मी छात्र को कभी नहीं देखा, CBI करे जांच
By पल्लवी कुमारी | Updated: January 22, 2018 13:35 IST2018-01-22T13:12:25+5:302018-01-22T13:35:11+5:30
लखनऊ में ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज में 17 जनवरी को कक्षा एक की छात्र पर चाकुओं से वार किया गया था, जिसका आरोप सांतवी की छात्रा पर है।

लखनऊ ब्राइटलैंड स्कूल केस: 11 वर्षीय आरोपी ने कहा- निर्दोष हूं, जख्मी छात्र को कभी नहीं देखा, CBI करे जांच
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज में पहली कक्षा के छात्र ऋतिक पर चाकुओं से हुए हमले में एक नया खुलासा हुआ है। सांतवी की आरोपी छात्रा ने सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है। 11 साल की छात्रा ने कहा है कि इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। छात्रा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
आरोपी छात्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन से मेरी और मेरे पापा की कुछ दिन पहले काफी बहस हुई थी। मुझे पूरा शक है कि इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो कभी जख्मी छात्र ऋतिक को स्कूल में देखा भी नहीं था। मुझे लगता है कि मेरी एक तस्वीर उस छोटे बच्चे को दिखाकर सिखाया गया है कि वह मेरा नाम ले और मुझे पहचाने। पिछले साल से ही मेरे बाल छोटे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन कह रहा है कि उस बच्चे ने पुरानी तस्वीर से मेरी पहचान की।
I want the case to be investigated thoroughly & the real culprit be punished. If I am innocent I must be allowed to walk free. I know I am innocent.: Brightland School's accused student #Lucknowpic.twitter.com/YAqqv3u9KS
— ANI UP (@ANINewsUP) January 22, 2018
छात्रा यह भी कहा है कि मैं चाहती हूं कि जख्मी छात्र को पूरी तरह इंसाफ मिले। मैं इस मामले की सही तरीके से जांच चाहती हूं। दोषी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं बेकसूर हूं और मुझे बंद कर के रखा जा रहा है। साथ ही घूमने की आजादी मिलनी चाहिए। इस मामले में सीबीआई (CBI) या फिर सीबीसीआईडी (CBCID) जांच कराई जाए।
छात्रा के वकील ने कहा है कि पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर मामला यहां नहीं सुलझा तो वह इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं, पुलिस का कहना है कि ऋतिक के बयान के बाद ही उसने स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा को गिरफ्तार किया था। छात्रा को बाल सुधार गृह बाराबंकी में एक दिन रखने के बाद उसे जेजे बोर्ड ने जमानत दे दी थी।