Kanjhawala Hit and Run case: 20 वर्षीय युवती अंजलि को घसीटने वाली कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर चलेगा हत्या का केस, जानें घटनाक्रम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 27, 2023 16:34 IST2023-07-27T16:33:10+5:302023-07-27T16:34:17+5:30

Kanjhawala Hit and Run case: कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (साज़िश), 201 (सबूत मिटाना या अपराधी को शरण देने के लिए झूठी जानकारी देना), और 212 (आरोपी को शरण देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

Kanjhawala Hit and Run case Amit Khanna, Krishna, Manoj Mittal and Mithun who were car dragged 20-year-old girl Anjali will face murder case know | Kanjhawala Hit and Run case: 20 वर्षीय युवती अंजलि को घसीटने वाली कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर चलेगा हत्या का केस, जानें घटनाक्रम

सांकेतिक फोटो

Highlightsकाफी दूर तक घसीटा गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है। सह आरोपियों- आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना को आपराधिक साज़िश के आरोप से मुक्त कर दिया।

Kanjhawala Hit and Run case: राष्ट्रीय राजधानी की एक सत्र अदालत ने इस साल के शुरू में हुए कंझावला ‘हिट-एंड-रन’ मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। नव वर्ष पर कंझावला इलाके में 20 वर्षीय युवती अंजलि के कार में फंसने के बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (साज़िश), 201 (सबूत मिटाना या अपराधी को शरण देने के लिए झूठी जानकारी देना), और 212 (आरोपी को शरण देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है। अदालत ने तीन अन्य सह आरोपियों- आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना को आपराधिक साज़िश के आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 (झूठी जानकारी देना), 34 (साझा मंशा), 201 और 212 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए मामले को 14 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। सह आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को बाद में एक मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़मानत दे दी थी।

जबकि मौजूदा अदालत ने दीपक खन्ना को 13 मई को राहत प्रदान कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ एक अप्रैल को 800 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और बाद में मामला सत्र अदालत को भेजा दिया था।

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