झारखंड: बाजार से लौट रही महिला के साथ तीन लोगों ने मिलकर किया गैंगरेप, पति को पेड़ से बांधकर रखा सामने, जानें पूरा मामला
By एस पी सिन्हा | Published: February 21, 2020 06:13 AM2020-02-21T06:13:50+5:302020-02-21T06:13:50+5:30
पीड़िता के मुताबिक आरोपियों की उसपर पहले से बुरी नजर थी. पीड़िता द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, झिकरा गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट से शाम को वह अपने पति के साथ वापस घर लौट रही थी. इसी दौरान झिकरा जंगल के पास गैंगरेप किया गया।
झारखंड के दुमका जिले के काठीकुंड थानाक्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. यहां 24 वर्षीया महिला से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के वक्त महिला पति के साथ हाट से वापस लौट रही थी. इसी दौरान सुनसान इलाके में तीनों आरोपियों ने पति को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और महिला से गैंगरेप किया. पीड़िता के बयान पर काठीकुंड पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने उसके पति को बांध दिया और पत्नी को जंगल के बीच ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. गैंगरेप की शिकार हुई महिला ने काठीकुंड़ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
तीनों आरोपी गोपीकांदर थानाक्षेत्र के नेमोडीह गांव के रहने वाला हैं. आपस में रिश्तेदार हैं. उनमें से एक गांव का मुखिया है. जरमुंडी एसडीपीओ अनिमेष नथानी ने कहा कि महिला अपने पति के साथ झिकरा गांव साप्ताहिक हाट गई थी. घर लौटने में अंधेरा हो गया. रास्ते में पीछा कर तीनों आरोपी ने पति को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और कुछ दूर ले जाकर महिला से गैंगरेप किया. आरोपियों के जाने के बाद पीड़िता पेड़ में बंधे पति को मुक्त कराया. और दोनों घर चले गये.
पीड़िता के मुताबिक आरोपियों की उसपर पहले से बुरी नजर थी. पीड़िता द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, झिकरा गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट से शाम को वह अपने पति के साथ वापस घर लौट रही थी. इसी दौरान झिकरा जंगल के पास गोपीकांदर के नामोडीह निवासी दुर्गा देहरी, देवेंद्र देहरी व सोनू देहरी उसे पकड़ कर जंगल में ले गये और उसके पति को गमछा से बांध दिया. तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
घटना के बाद एसडीपीओ पूज्यप्रकाश ने घटना स्थल का जायजा लिया. थाना प्रभारी साकिब तनवीर खान ने बताया कि भादवि की धारा 323, 341, 342, 376 डी, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज करने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.