इंदौरः 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म, 55 वर्षीय अधेड़ पिता को उम्रकैद की सजा, बिजली गुल होने पर बेटी को पीने का पानी मांगने के बहाने पास बुलाया और बिस्तर पर पटक कर...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 28, 2023 21:49 IST2023-06-28T21:48:27+5:302023-06-28T21:49:30+5:30
विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने हीरा नगर क्षेत्र में रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के संबद्ध प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सांकेतिक फोटो
इंदौरःइंदौर की जिला अदालत ने 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में उसके अधेड़ पिता को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़ित लड़की को सरकारी खजाने से दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने हीरा नगर क्षेत्र में रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के संबद्ध प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ दो जुलाई 2021 की रात अपनी बेटी से दुष्कर्म का जुर्म साबित हुआ।
अधिकारी ने बताया, ‘’वारदात तब हुई, जब मुजरिम के इलाके की बिजली गुल हो गई थी। इस दौरान मुजरिम ने अपनी नाबालिग बेटी को पीने का पानी मांगने के बहाने पास बुलाया और बिस्तर पर पटक कर दुष्कर्म करने लगा। तभी बिजली आ गई और लड़की की मां ने अपने पति की यह करतूत देख ली।’’
उन्होंने बताया कि मुजरिम की पत्नी ने जब अपनी बेटी को पति के चंगुल से छुड़ाया, तो उसने पत्नी के साथ मारपीट की और घर से भाग गया। अधिकारी ने बताया कि मुजरिम इस वारदात से पहले भी अपनी बेटी से अश्लील हरकतें करता रहा था, लेकिन पिता के डर के मारे लड़की चुप रहती थी।