आयकर के असिस्टेंट कमिश्नर, अधिकारी और सीए को भ्रष्टाचार के मामले में सजा

By मुकेश मिश्रा | Published: December 16, 2022 06:45 PM2022-12-16T18:45:11+5:302022-12-16T18:46:51+5:30

अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता, आयकर अधिकारी अजय वीरे और सीए एसएस मूंदड़ा को देशी पाते हुए 3-3 साल की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

Income tax assistant commissioner, officer and CA punished in corruption case | आयकर के असिस्टेंट कमिश्नर, अधिकारी और सीए को भ्रष्टाचार के मामले में सजा

आयकर के असिस्टेंट कमिश्नर, अधिकारी और सीए को भ्रष्टाचार के मामले में सजा

Highlightsअसिस्टेंट कमिश्नर गुप्ता एडवांस रोटोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग इकाई का सर्वेक्षण किया थाउन्होंने इस इकाई पर 65 लाख रुपए का कर चोरी करने की बात कही थीइस मामले को दबाने के लिए गुप्ता ने 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी

इन्दौर: भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के दो अधिकारियों और एक सीए (चार्टेड एकाउंटेंट) को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई अधिकारियों ने 20 फरवरी 2008 को असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता के घर छापा मार कर 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा था। 

असिस्टेंट कमिश्नर गुप्ता एडवांस रोटोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग इकाई का सर्वेक्षण किया था। इसी दौरान उन्होंने इस इकाई पर 65 लाख रुपए का कर चोरी करने की बात कही थी। इस मामले को दबाने के लिए गुप्ता ने 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह रिश्वत की राशि आयकर अधिकारी अजय वीरे के माध्यम से उक्त कंपनी के सीए एसएस मूंदड़ा के माध्यम से दी जा रही थी।

इस मामले में 2009 में सीबीआई ने इंदौर की सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी। शुक्रवार को सुधीर कुमार मिश्रा की अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता, आयकर अधिकारी अजय वीरे और सीए एसएस मूंदड़ा को देशी पाते हुए 3-3 साल की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

Web Title: Income tax assistant commissioner, officer and CA punished in corruption case

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