हैदराबाद रेप-हत्याकांड: आरोपियों को पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर कानूनी सलाह मांगी गई

By भाषा | Published: December 1, 2019 04:15 PM2019-12-01T16:15:44+5:302019-12-01T16:15:44+5:30

साइबराबाद आयुक्त वी सी सज्जनार ने पीटीआई से कहा, ‘‘हम ईंधन स्टेशन पर कार्यरत व्यक्तियों से यह पता लगा रहे हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में बोतल में पेट्रोल भरा था। हम विधिक सलाह ले रहे हैं और तदनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।’’

Hyderabad Rape case: Legal advice sought on action against those selling petrol to accused | हैदराबाद रेप-हत्याकांड: आरोपियों को पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर कानूनी सलाह मांगी गई

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsपुलिस महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार एवं हत्या मामले के चार आरोपियों को बोतल में पेट्रोल बेचने के लिए उस ईंधन स्टेशन के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज किया जाए, इसको लेकर कानूनी सलाह ले रही है।आरोपी पहले एक पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन खरीदने के लिए गए थे। चूंकि वहां कार्यरत कर्मचारियों ने बोतल भरने से इनकार कर दिया इसलिए वे दूसरे पेट्रोल स्टेशन गए और वहां से पेट्रोल खरीदा था।

पुलिस यहां महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार एवं हत्या मामले के चार आरोपियों को बोतल में पेट्रोल बेचने के लिए उस ईंधन स्टेशन के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज किया जाए, इसको लेकर कानूनी सलाह ले रही है। 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक की चार ट्रक चालकों ने शहर के बाहरी इलाके स्थित टोंडापल्ली टोल प्लाजा पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। बाद में उन्होंने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

साइबराबाद आयुक्त वी सी सज्जनार ने पीटीआई से कहा, ‘‘हम ईंधन स्टेशन पर कार्यरत व्यक्तियों से यह पता लगा रहे हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में बोतल में पेट्रोल भरा था। हम विधिक सलाह ले रहे हैं और तदनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।’’

आरोपी पहले एक पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन खरीदने के लिए गए थे। चूंकि वहां कार्यरत कर्मचारियों ने बोतल भरने से इनकार कर दिया इसलिए वे दूसरे पेट्रोल स्टेशन गए और वहां से पेट्रोल खरीदा था। इस बीच ‘कान्सोर्टियम आफ पेट्रोलियम डीलर्स फॉर साउथ इंडिया’ के संयुक्त सचिव राजीव अमराम ने कहा कि ईंधन स्टेशन सीमित मात्रा में ईंधन बेचने के लिए अधिकृत हैं।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पांच लीटर तक और डीजल 200 लीटर तक बेचा जा सकता है। यद्यपि हाल की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने पेट्रोल बोतलों में नहीं बेचने का निर्देश दिया है।

उन्होंने उस भीषण घटना का उल्लेख किया जिसमें यहां पास में एक महिला तहसीलदार को किसी भूमि विवाद को लेकर दिनदहाड़े कथित रूप से आग लगा दी गई थी।

विजया रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसे बचाने के चक्कर में दो अन्य कर्मचारी झुलस गए थे। बाद में आरोपी और महिला को बचाने का प्रयास करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने भी दम तोड़ दिया था।

अमराम ने कहा, ‘‘तब से कई ईंधन स्टेशन बोतलों में पेट्रोल नहीं भर रहे थे। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन भी इसे हतोत्साहित कर रहा था क्योंकि यदि कुछ भी गलत घटित होता है तो हमें जांच के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है।’’

Web Title: Hyderabad Rape case: Legal advice sought on action against those selling petrol to accused

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