पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 3 साल बाद मिली 10 साल की सजा, हंसिए से किया था कत्ल

By भाषा | Published: November 29, 2019 01:20 PM2019-11-29T13:20:09+5:302019-11-29T13:20:09+5:30

Husband accused of killing wife gets 10 years imprisonment in Maharashtra | पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 3 साल बाद मिली 10 साल की सजा, हंसिए से किया था कत्ल

प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने ठाणे जिले के कलवा के एक शख्स को उसकी पत्नी की मौत का दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश एन आर बोरकर ने बृहस्पतिवार को सुनाई गई सजा में आरोपी विद्यावान भभूति राय (41) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (1) के तहत दोषी मानते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को सूचित किया कि प्लास्टिक विक्रेता राय अक्सर अपनी पत्नी आरती देवी (35) से झगड़ा किया करता था। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 2016 को आरोपी ने हंसिए से अपनी पत्नी पर वार किया। घायल महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। 

Web Title: Husband accused of killing wife gets 10 years imprisonment in Maharashtra

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