गोंडाः झाड़ फूंक के नाम पर दलित महिला से 6 माह तक यौन शोषण,  14 वर्षीय बेटी के साथ अभद्रता, आरोपी मौलवी अरेस्ट

By भाषा | Published: November 18, 2022 09:24 PM2022-11-18T21:24:23+5:302022-11-18T21:25:45+5:30

पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी निवासी अनुसूचित जाति की एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि झाड़ फूंक का कार्य करने वाला उसका पड़ोसी मोहम्मद जैनुल आबदीन करीब छह माह से उसका यौन शोषण कर रहा है।

Gonda Sexual exploitation Dalit woman 6 months exorcism indecency 14-year old daughter accused Maulvi arrested up police | गोंडाः झाड़ फूंक के नाम पर दलित महिला से 6 माह तक यौन शोषण,  14 वर्षीय बेटी के साथ अभद्रता, आरोपी मौलवी अरेस्ट

महिला की 14 वर्षीय बेटी को अपने घर पर भोजन बनाने के नाम पर बुलाकर उसके साथ भी अभद्रता की।

Highlightsपुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी मोहम्मद जैनुल आबदीन करीब छह माह से उसका यौन शोषण कर रहा है।महिला की 14 वर्षीय बेटी को अपने घर पर भोजन बनाने के नाम पर बुलाकर उसके साथ भी अभद्रता की।

गोंडाः उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में झाड़ फूंक के नाम पर दलित महिला का कई महीनों से कथित तौर पर यौन शोषण करने वाले एक मौलवी के विरुद्ध पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी निवासी अनुसूचित जाति की एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि झाड़ फूंक का कार्य करने वाला उसका पड़ोसी मोहम्मद जैनुल आबदीन करीब छह माह से उसका यौन शोषण कर रहा है।

शिकायत के अनुसार, जैनुल ने महिला की 14 वर्षीय बेटी को अपने घर पर भोजन बनाने के नाम पर बुलाकर उसके साथ भी अभद्रता की। इसमें कहा गया है कि जैनुल के बेटे द्वारा इसका विरोध करने पर वह उसे भी प्रताड़ित करता था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की रात जैनुल महिला के घर में जबरन घुस आया और मारपीट करने लगा।

इस बीच आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तोमर ने ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर जैनुल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 304, 354, 323, 504, 506, 452, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 व एससी एसटी अधिनियम की धारा 3(2)5 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

15 साल की बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा

स्थानीय अदालत ने 15 साल की बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र अदालत की जज सुरेखा कोसम्कार ने बृहस्पतिवार को सुधीर बंडगर (40) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि 15 नवंबर, 2020 को औसा तहसील के आशिव गांव में रहने वाले सुधीर बंडगर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। उनकी बेटी अपने माता-पिता के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची तभी सुधीर बंडगर ने उसपर पत्थर दे मारा। किशोरी को सिर में चोट आयी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

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