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द्वारकाः बिना इजाजत मिठाई खाने पर मां ने छह वर्षीय सौतेली बेटी को गर्म करछी से दागा, दांतों से काटा और गला घोंटने की कोशिश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 4, 2021 17:24 IST

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले का मामला है। महिला को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वीडियो एक पड़ोसी ने घटना के बाद शूट किया जिसमें बच्ची अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखा रहा रही है।

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ठळक मुद्देसौतेली मां ने उसे दांतों से काटा और गला घोंटने तक की कोशिश की। सौतेली मां ने उसे गर्म करछी से दागा और दावा किया कि घटना के वक्त उसके पिता घर पर थे।बच्ची ने यह भी दावा किया कि वह घर के सभी काम करती है।

द्वारकाः गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बिना इजाजत के मिठाई खाने पर एक महिला ने छह वर्षीय सौतेली बेटी को कथित रूप से गर्म करछी से दाग दिया।

 

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दो दिन पहले तब सामने आई जब आपबीती बताने वाला बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद महिला को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वीडियो एक पड़ोसी ने घटना के बाद शूट किया जिसमें बच्ची अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखा रहा रही है।

बच्ची यह दावा कर रही है कि जामखंभालिया शहर में स्थित घर में बिना इजाजत लड्डू खाने पर उसकी सौतेली मां ने उसे दांतों से काटा और गला घोंटने तक की कोशिश की। बच्ची ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां ने उसे गर्म करछी से दागा और दावा किया कि घटना के वक्त उसके पिता घर पर थे।

बच्ची ने यह भी दावा किया कि वह घर के सभी काम करती है। पुलिस उपनिरीक्षक एम जे सगथिया ने बताया, “प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी महिला अपनी सौतेली बेटी को पसंद नहीं करती है और करीब दो साल पहले बच्ची के पिता से शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित कर रही है।”

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर एम बुद्धभट्टी बच्ची से मिले जो अब अपनी दादी के साथ रह रही है, और रविवार को जामखंभालिया थाने में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस अधिकारी ने बताया, “आरोप है कि महिला ने सौतेली बेटी को गर्म करछी से दागा है और उसे प्रताड़ित किया है। चूंकि महिला गर्भवती है, इसलिए हमने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और आखिरकार उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उस पर हमला करने, आपराधिक धमकी और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।” 

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