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डीजीपी कैलाश मकवाना ने खौफ टेक्स से संबंधित सभी मामले में दिया आदेश, लारेंस के गुर्गे हेरी बाक्सर गैंग पर प्रदेश की एसटीएफ कसेगी शिकंजा

By बृजेश परमार | Updated: March 29, 2026 17:58 IST

पिछले दो माह में गैंगेस्टर लारेंस विश्नोई से जुड़े हेरी बाक्सर ने प्रदेश के अशोक नगर , इंदौर, खरगोन, भोपाल में खौफ टेक्स को लेकर व्यापारियों को धमकी दी है। मोबाईल पर आधुनिक काल के माध्यम से धमकी और उसके बाद पत्र भी कुछ मामलों में दिए हैं।

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इंदौर/भोपाल/उज्जैन: गैंगेस्टर लारेंस विश्नोई के गुर्गे हेरी बाक्सर गैंग प्रदेश में बराबर अपनी सक्रियता बढाने में लगा है। पिछले दो माह के दौरान इस गैंग ने आधा दर्जन से अधिक व्यवसायियों को खौफ टेक्स की धमकी आधुनिक तरीके से करोडों रूपए की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में विभिन्न जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन सभी मामलों के लिए प्रदेश पुलिस मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसटीएफ का गठन किया है। अब एसटीएफ हेरी बाक्सर गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

पिछले दो माह में गैंगेस्टर लारेंस विश्नोई से जुड़े हेरी बाक्सर ने प्रदेश के अशोक नगर , इंदौर, खरगोन, भोपाल में खौफ टेक्स को लेकर व्यापारियों को धमकी दी है। मोबाईल पर आधुनिक काल के माध्यम से धमकी और उसके बाद पत्र भी कुछ मामलों में दिए हैं। स्थानीय पुलिस ने इन मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है,लेकिन सभी अपराध अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह से सम्बंधित होने के कारण इनकी जांच के लिए विशेष दल अपेक्षित था। ऐसे में प्रदेश के डीजीपी ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए इसमें आदेश जारी कर अपराधों एवं शिकायतों की विवेचना /जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.), म.प्र. के पर्यवेक्षण में एक विशेष अनुसंधान दल (Special Investigation Team) का गठन किया है।

 ये मामले हुए दर्ज

पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण (01) जिला अशोकनगर थाना कोतवाली का अपराध क्रमांक 101/2026, धारा 308(1), 308(2), 351(2) बी.एन.एस., (02) जिला इंदौर (देहात) थाना किशनगंज का अपराध क्रमांक 112/2026, धारा 308(5), 351 (4) बी.एन.एस., (03) इंदौर (शहर) थाना तुकोगंज का अपराध क्रमांक 155/2026, धारा 308 (5), 351 (4) बी.एन.एस., (04) जिला खरगोन थाना कसरावद का अपराध क्रमांक 94/2026, धारा 308(4), 351(3) बी.एन.एस., (05) भोपाल (शहर) थाना कोलार रोड का अपराध क्रमांक 183/2026, धारा 351 (4) बी.एन.एस. एवं (06) इंदौर (शहर) थाना क्राइम ब्रांच का अपराध क्रमांक 22/2026, धारा 308 (5), 351 (4) बी.एन.एस.

लोढा रहेंगे प्रभारी

डीजीपी कैलाश मकवाना ने अपने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों में. अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह से सम्बंधित होने से उपरोक्त अपराधों एवं शिकायतों की विवेचना/जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.), म.प्र. के पर्यवेक्षण में एक विशेष अनुसंधान दल (Special Investigation Team) का निम्नानुसार गठन किया जाता है। एसआईटी में राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल), भोपाल - (प्रभारी एस.आई.टी.),राजेश सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. भोपाल,नवीन कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. इंदौर, वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस., मुख्यालय, भोपाल, सुधीर कनोजिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (रेडियो) मुख्यालय, भोपाल, सूर्यकांत अवस्थी, उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल, दिव्या सिंह राजावत, उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल,महेन्द्र सिंह चौहान, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल,योगिता साटनकर, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. मुख्यालय, भोपाल  को शामिल किया गया है।

ये भी सामान्य निर्देश दिए

डीजीपी श्री मकवाना ने अपने आदेश में सामान्य निर्देश देते हुए कहा कि एस.आई.टी. तत्काल प्रभाव से उपरोक्त सभी अपराधों की केस डायरी जिलों से प्राप्त कर अग्रिम विवेचना प्रारंभ करेगी। एस.आई.टी. एस.टी.एफ. (मुख्यालय), भोपाल पर रहकर विवेचना संपादित करेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.) आवश्यकतानुसार म.प्र. पुलिस के अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को इस एस.आई.टी. में नामांकित कर सकेंगे।

टॅग्स :Madhya Pradeshक्राइमCrime
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