Deoria News: देवरिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्रा ने बताया, ‘‘विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी गिरिराज तिवारी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही, उसे 21,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।’’ मिश्रा ने बताया कि घटना 29 मई 2016 की है। भलुवानी क्षेत्र के एक गांव के निवासी गिरिराज तिवारी ने अपने घर के दरवाजे पर खेल रही 12 वर्षीय बच्ची को 100 रुपये का लालच देकर उससे बलात्कार किया। पीड़िता की मां ने भलुवानी थाने में मामला दर्ज कराया था।
मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद, अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म, धमकी देने और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भाषा सं जफर खारी खारी