सफदरजंग अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर और उसकी छोटी बहन से मारपीट, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: April 11, 2020 15:06 IST2020-04-11T15:06:43+5:302020-04-11T15:06:43+5:30
दिल्ली की अदालत ने आरोपी पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि तुमने गंभीर अपराध किया है। वह क्षमा के योग्य नहीं है।पेशे से इंटीरियर डिजाइनर होकर गलत काम किया है।

घटना के वक्त दोनों अपने घर के बाहर फल और राशन खरीद रही थी।
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने सफदरजंग अस्पताल की 29 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर और उसकी छोटी बहन से दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर इलाके में मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार 42 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी ने डॉक्टर और उसकी छोटी बहन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर आरोपी संजीव शर्मा ने डॉक्टर और उसकी बहन पर बुधवार रात को हमला किया था। घटना के वक्त दोनों अपने घर के बाहर फल और राशन खरीद रही थी।
अदालत ने पुलिस की दलील को स्वीकार किया कि आरोपी के अपराध गंभीर हैं और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने आरोपी को 24 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हौज खास थाने में आईपीसी की धाराओं 354 (छेड़खानी), 509 (महिलाओं की मर्यादा भंग करने), 323 (चोट पहुंचाना) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुई थी।