नाबालिग से रेप करके प्रेगनेंट करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सख्त कैद की सजा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 2, 2022 07:08 PM2022-04-02T19:08:23+5:302022-04-02T19:19:48+5:30

कर्नाटक में दुष्कर्मी ने 16 साल की एक नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर कई बार अपनी हवस की प्यास को बुझाई, जिसके कारण लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने अपनी कोख से 29 मार्च 2017 को एक निजी अस्पताल में दुष्कर्मी के बच्ची को जन्म दिया।

Court sentenced 10 years rigorous imprisonment to a rapist who raped a minor and got pregnant | नाबालिग से रेप करके प्रेगनेंट करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सख्त कैद की सजा

नाबालिग से रेप करके प्रेगनेंट करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सख्त कैद की सजा

Highlightsदोषी वामन पुजारी ने पहली बार सितंबर 2016 में 16 साल की नाबालिक के साथ रेप किया थावामन ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर कई बार रेप किया, जिससे वो गर्भवती हो गई कोर्ट ने वामन पुजारी को इस घिनौने कृत्य के लिए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है

मंगलुरु:कर्नाटक की एक स्पेशल कोर्ट ने साल 2016 में हुए एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और फिर उसे प्रेगनेंट करने के आरोप में 56 साल के वामन पुजारी नाम के शख्स को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल किये गये आरोप पत्र में कहा गया था कि वामन पुजारी ने सितंबर 2016 में एक 16 साल की नाबालिक मासूम को धमका कर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, जब बच्ची अपने घर में अकेली थी।

चार्जशीट के मुताबिक दुष्कर्मी ने उस नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर कई बार अपनी हवस की प्यास को बुझाई, जिसके कारण लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने अपनी कोख से 29 मार्च 2017 को एक निजी अस्पताल में दुष्कर्मी के बच्ची को जन्म दिया।

घटना के संबंध में सूरथकल पुलिस स्टेशन में लड़की के मां-बाप द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया। जिससे इस बात की पुष्टि हो गई रेप का आरोपी पुजारी ही बच्ची का जैविक पिता है।

मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज के एम राधाकृष्ण ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। रेप के इस केस में पीड़िता की ओर से विशेष अभियोजक सी वेंकटरमण स्वामी पेश हुए।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर दोषी जुर्माने की धनराशि नहीं अदा करता है तो उस सूरत में उसे दो महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। जज ने पीड़िता को धमकी देकर रेप को बार-बार दोहराने पर धारा 506 के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा भी दे।

मालूम हो कि इससे पहले राष्ट्रीय स्तर के चार तैराकों को बेंगलुरु पुलिस ने पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों की पहचान राजथ, शिवरन, देव सरोई और योगेश कुमार के रूप में हुई है। चारों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु आए थे। उन्हें पुलिस ने बेंगलुरु शहर के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया है।

यह घटना तब सामने आई जब एक निजी कंपनी में काम करने वाली कर्मचारी ने खुद को गैंग रेप की पीड़िता बताते हुए बेंगलुरु के संजयनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) विनायक पाटिल ने कहा कि महिला की शिकायत पुलिस थाने में पिछले सप्ताह ही दर्ज कराई गई थी।

Web Title: Court sentenced 10 years rigorous imprisonment to a rapist who raped a minor and got pregnant

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