अदालत का मीडिया को निर्देश: उन्नाव बलात्कार पीड़िता, परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न किया जाए

By भाषा | Published: August 7, 2019 11:30 PM2019-08-07T23:30:45+5:302019-08-07T23:33:49+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मीडिया को निर्देश दिया कि वह रिपोर्टिंग के दौरान उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न करे।

Court directs the media: The name and address of Unnao Balatar victim, family and witnesses should not be revealed | अदालत का मीडिया को निर्देश: उन्नाव बलात्कार पीड़िता, परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न किया जाए

अदालत का मीडिया को निर्देश: उन्नाव बलात्कार पीड़िता, परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न किया जाए

Highlights मीडिया गवाहों की गवाही तथा मामले के गुण-दोष पर रिपोर्टिंग से परहेज करे।सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में उन्नाव स्थित अपने आवास में पीड़िता से बलात्कार किया।

 दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मीडिया को निर्देश दिया कि वह रिपोर्टिंग के दौरान उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न करे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि मीडिया गवाहों की गवाही तथा मामले के गुण-दोष पर रिपोर्टिंग से परहेज करे। अदालत उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले में रोजाना सुनवाई कर रही है। इसने सोमवार को मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में उन्नाव स्थित अपने आवास में पीड़िता से बलात्कार किया। पीड़िता उस समय नाबालिग थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह मामले में रोजाना सुनवाई करने और इसे 45 दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। भाषा नेत्रपाल दिलीप दिलीप

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