चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की ने SC में कहा, माता-पिता से मिले बिना घर नहीं जाउंगी, जानें इस केस से जुड़ी सारी बातें

By भाषा | Updated: August 31, 2019 12:13 IST2019-08-31T12:13:48+5:302019-08-31T12:13:48+5:30

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद आठ साल बाद फिर विवादों में फंस गए हैं। पहले उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बार उनके कॉलेज की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि चिन्मयानंद ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। वीडियो 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर आया था।

Chinmayanand case: Law student expresses desire to not return to Shahjahanpur, SC directs cops to keep her in Delhi under security | चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की ने SC में कहा, माता-पिता से मिले बिना घर नहीं जाउंगी, जानें इस केस से जुड़ी सारी बातें

चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की ने SC में कहा, माता-पिता से मिले बिना घर नहीं जाउंगी, जानें इस केस से जुड़ी सारी बातें

Highlights शाहजहांपुर से लापता हुई छात्रा शुक्रवार को राजस्थान में मिली और मिलने के कुछ ही घंटों बाद उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई में कहा, ‘‘महिला अपने माता-पिता के यहां आने तक दिल्ली में रहना चाहती है।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लापता हुई छात्रा शुक्रवार को राजस्थान में मिली और मिलने के कुछ ही घंटों बाद उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीशों ने लड़की से बंद कमरे में बात की और उसने न्यायाधीशों से कहा कि अपने माता-पिता से मिलने तक वह अपने गृह राज्य नहीं लौटना चाहती। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि महिला के माता-पिता को उससे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सुरक्षित दिल्ली लाया जाए। लड़की ने अदालत से कहा कि अपने माता-पिता से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद ही वह अपने भावी कदम के बारे में निर्णय लेगी।

इससे पहले दोपहर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा था कि उनकी टीम को यह लड़की एक दोस्त के साथ राजस्थान के होटल में मिली। छात्रा को शाहजहांपुर ले जा रही टीम को आधे रास्ते में उसे दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि लड़की को आज ही उसके समक्ष पेश किया जाए। वकीलों के एक समूह द्वारा इस घटना के बारे में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गये पत्र का शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। महिला को उच्चतम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ शाम में फिर से बैठी। पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई में कहा, ‘‘महिला अपने माता-पिता के यहां आने तक दिल्ली में रहना चाहती है।’’

वीडियो पोस्ट कर लड़की ने दावा किया था कि संत समुदाय का एक वरिष्ठ नेता ने उसका उत्पीड़न किया है

पीठ ने कहा कि लड़की ने उससे कहा कि वह खुद को बचाने के लिए तीन सहपाठियों के साथ शाहजहांपुर से निकल गयी थी। पीठ ने कहा कि लड़की चार दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेगी और इस दौरान शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद से लड़की छह दिन से लापता थी। इस वीडियो में उसने आरोप लगाया कि, “संत समुदाय का एक वरिष्ठ नेता” उसका उत्पीड़न कर रहा था। उसने चिन्मयानंद का नाम नहीं लिया। लेकिन एक पुलिस शिकायत में उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसके लापता होने के पीछे चिन्मयानंद का ही हाथ है। लड़की के पिता ने चिन्मयानंद पर अपनी बेटी और शाहजहांपुर कॉलेज की अन्य लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।

चिन्मयानंद के वकील ने कहा है कि रुपये की वसूली के लिये आरोप लगाये जा रहे हैं 

यह कॉलेज चिन्मयानंद का आश्रम चलाता है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने इससे पहले आरोप लगाया था कि भाजपा नेता से पांच करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने के मकसद से ये आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने लड़की का पता चलने के ठीक बाद कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले चार-पांच दिन से महिला की गतिविधि पर नजर रख रही थी। उन्होंने कहा, “हमने कई टीमें बनाईं और वे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काम कर रही थीं। उसका पता लगाने के लिए एसटीएफ को काम में लगाया गया था।” महिला के पिता ने कहा कि दिल्ली ले जाए जाने के दौरान उसने उनसे फोन पर बात की।

बंद कमरे में सुप्रीम कोर्ट में 35 मिनट चली सुनवाई 

बंद कमरे में सुनवाई के बाद शाम सात बजकर 35 मिनट पर फिर से बैठी पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर लड़की के माता-पिता से वकीलों या किसी और को मिलने की इजाजत नहीं देगी। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को लड़की को ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस में सुरक्षित एवं सहज तरीके से ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली विधायी सेवाएं प्राधिकरण ऐसी पीड़ितों को ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। पीठ ने अपने आदेश में गौर किया, “हमने लड़की से बात की। उसने सवालों के अच्छे तरीके से जवाब दिए। वह अंग्रेजी समझ रही थी लेकिन उसने ज्यादातर सवालों के जवाब हिंदी में दिए। उसने बताया कि खुद को बचाने के लिए वह कॉलेज के अपने तीन सहपाठियों के साथ शाहजहांपुर से निकल गई थी जो उसके पारिवारिक मित्र भी थे।’’

लड़की ने कहा है कि वह दिल्ली में अपने माता-पिता से मिलने और उनसे बातचीत करने तक उत्तर प्रदेश नहीं लौटना चाहती। उसने कहा कि माता-पिता से मिलने और बात करने के बाद ही वह आगे के बारे में निर्णय लेगी।” पीठ ने लड़की के माता-पिता के साथ मौजूद रहने वाली दिल्ली पुलिस की टीम को शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसने कहा, “हम उसकी सुरक्षा एवं सहजता को लेकर चिंतित हैं। उसे पहले सहज हो जाने दीजिए और उसके माता-पिता को दिल्ली आने दीजिए। हम वकीलों को अभी उससे मिलने की अनुमति नहीं देंगे।” न्यायमित्र नियुक्त की गईं अधिवक्ता शोभा ने कहा कि उन्होंने लड़की के माता-पिता से बातचीत की और वे अपनी बेटी के साथ बातचीत करना चाहते हैं।

यूपी पुलिस ने कहा- महिला फोन पर अपने माता-पिता के साथ बात कर सकती है 

उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि महिला, “आरोपी नहीं है और वह अपने माता-पिता या किसी को भी फोन करने के लिए स्वतंत्र है।” उन्होंने पीठ से कहा, “हम उसकी सुरक्षा, संरक्षण को लेकर चिंतित हैं और वह जहां सहज महसूस करती हैं वहां ठहर सकती है।” बनर्जी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि उसके माता-पिता को दिल्ली लाने के लिए अदालत दिल्ली पुलिस से व्यवस्था करने को कहेगी। इसने कहा, “हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कुछ नहीं कह रहे। हम कोई राय जाहिर नहीं कर रहे। हमारे लिए लड़की की सुरक्षा अहम है।” जब पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम उसके माता-पिता को यहां लाएगी, बनर्जी ने कहा, “यह नहीं कहा जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश पुलिस यह करेगी। यह अनुचित होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस पर इसका बुरा असर पड़ेगा।” हालांकि पीठ ने उनके तर्क को अनदेखा कर दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस लड़की के माता-पिता को सुरक्षित दिल्ली लाना सुनिश्चित करेगी। रात करीब आठ बजे सुनवाई खत्म होने के बाद शोभा ने अदालत का शुक्रिया किया और कहा कि वे क्षमाप्रार्थी हैं कि पीठ को अदालती काम-काज के सामान्य घंटों के बाद फिर से बैठना पड़ा।

लड़की ने फेसबुक पर अपने लाइव वीडियो में कहा कि उन्होंने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है।

पीठ ने कहा, “माफी मत मांगिए। यह हमारा कर्तव्य है।’’ और मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को तय की। यह मामला जब दोपहर करीब एक बजे सुनवाई के लिए आया तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखने वाले वकीलों के समूह की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता शोभा ने कहा कि मीडिया की खबरों के मुताबिक लड़की राजस्थान में मिली है। अदालती कार्यवाही में कुछ हद तक नाटक भी देखने को मिला जब अधिवक्ता ए पी सिंह जिन्होंने दावा किया कि वह चिन्मयानंद की तरफ से पेश हो रहे हैं, ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ने पुष्टि की कि महिला राजस्थान में मिली और चिन्मयानंद के खिलाफ “बड़ा षड्यंत्र” हुआ है। शोभ ने मामले में सिंह की मौजूदगी पर यह कहते हुए सवाल उठाया, “स्वत: संज्ञान वाले मामले में स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से किसी को पेश होने की क्या जरूरत थी।’’ शोभा ने कहा, “उसने (लड़की) स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ आरोप लगाए हैं। लड़की ने फेसबुक पर अपने लाइव वीडियो में कहा कि उन्होंने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। उसने वीडियो में उनका (चिन्मयानंद का) नाम नहीं लिया।” पीठ ने राज्य अधिवक्ता से कहा, “अभी वह कहां है। उसकी सटीक लोकेशन कहां है? पता करिए। आप संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।” पीठ ने राज्य अधिवक्ता से कहा, “लड़की की सही-सही लोकेशन का पता करें और किस समय उनको अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है।”

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